
करियर डेस्क : हाथ पर टैटू होने की वजह से केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल, राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) और अन्य फोर्सेस की होने वाली भर्ती के लिए अयोग्य घोषित उम्मीदवार ने दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) का दरवाजा खटखटाया है। पिटीशन दायर करने वाले युवा के दाहिने हाथ की तरफ पीठ पर एक धार्मिक टैटू बना हुआ है। यह पिटीशन का सेना के अधिकारियों के वकील ने विरोध जताया है। वकील का कहना है कि दाहिने हाथ से सलामी दी जाती है। यह टैटू गृह मंत्रालय की गाइडलाइन के खिलाफ है।
हाईकोर्ट ने क्या कहा
वहीं, इस पूरे मामले में सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति सुरेश कुमार कैत और न्यायमूर्ति सौरभ बनर्जी की पीठ ने कहा कि याचिकाकर्ता ने कहा था कि वह एक छोटी सी लेजर सर्जरी के जरिए टैटू को हटवा देगा। इस दौरान मेडिकल टेस्ट के बाद उसमें किसी तरह की समस्या नहीं पाई गी है। हाईकोर्ट ने उम्मीदवार को अधिकारियों की तरफ से गठिनत मेडिकल बोर्ड के सामने पेश होने की परमिशन दे दी है। हाईकोर्ट की बेंच ने कहा कि अगर मेडिकल बोर्ड याचिकाकर्ता को फिट पाता है तो उसकी चयन प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाएगा।
जीडी कॉन्स्टेबल मेडिकल टेस्ट से बाहर हुआ उम्मीदवार
दरअसल, याचिकाकर्ता की तरफ से हाईकोर्ट में बताया गया कि वह असम में केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल, NIA, SSF और राइफलमैन जीडी कॉन्स्टेबल (सामान्य ड्यूटी) की परीक्षा 2021 पास करने के बाद मेडिकल टेस्ट में 28 सितंबर, 2022 को शामिल हुआ था। लेकिन उसके दाहिने हाथ की पीठ के तरफ एक धार्मिक टैटू पाया गया। जिसके बाद 29 सितंबर, 2022 को उसे अनफिट करार दे दिया गया और कहा गया कि टैटू की अनुमति नहीं है। जिसके बाद युवक हाईकोर्ट पहुंच गया।
सेंट्रल फोर्सेस, पुलिस और सेना में टैटू मना क्यों
हाथ में टैटू तो छूट सकता है इन नौकरियों का सपना
इंडियन आर्मी
इंडियन नेवी
इंडियन एयरफोर्स
इंडियन कोस्ट गार्ड
पुलिस
भारतीय प्रशासनिक सेवा- IAS
भारतीय पुलिस सेवा- IPS
भारतीय राजस्व सेवा- IRS
भारतीय विदेश सेवा- IFS
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