Unlock 4.0 में अगले महीने इस तारीख से खुल सकते हैं सभी स्कूल, पढ़ें पूरा मास्टर प्लान और नियम-कानून

Published : Aug 30, 2020, 11:20 AM IST
Unlock 4.0 में अगले महीने इस तारीख से खुल सकते हैं सभी स्कूल, पढ़ें पूरा मास्टर प्लान और नियम-कानून

सार

राज्य सरकार टीचिंग और नॉन-टीचिंग स्टाफ को स्कूल में ऑनलाइन टीचिंग या टेली-काउंसिलिंग काम के लिए बुला सकता है लेकिन इनकी संख्या 50 फीसदी से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा 9वीं से 12वीं के छात्र अपनी इच्छा से टीचर्स से गाइडेन्स लेने के लिए स्कूल आ सकते हैं।

करियर डेस्क. पूरे देश में स्कूल और कॉलेज पिछले पांच महीनों से बंद हैं। कोरोना वायरस महामारी (Coronavirus Pandemic) के बीच सरकार ने अनलॉक 4.0 (Unlock 4.0) भी जारी कर दिया है। ऐसे में सारे लोगों के दिमाग में यही बात उठ रही है कि क्या अब स्कूल और कॉलेज (Re-Opening of School and College) खोले जा सकते हैं। हालांकि, स्कूल-कॉलेजों को खोले जाने और प्रतियोगी व प्रवेश परीक्षाएं करवाने को लेकर पूरे देश में बंटी हुई राय है।

कुछ लोगों का मानना है कि परीक्षाएं अपने तयशुदा कार्यक्रम के मुताबिक होनी चाहिए क्योंकि छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं किया जा सकता है। उनका कहना ये भी है कि तब बाकी ऐक्टिविटीज़ को लेकर छूट मिल रही है तो परीक्षाएं भी करवाने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यहां तक कि जेईई-नीट परीक्षा को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने भी दायर याचिका में कहा था कि जिंदगी चलती रहनी चाहिए और याचिका पर जेईई और नीट परीक्षा पर रोक लगाने से मना कर दिया था।

हालांकि, जो लोग विरोध कर रहे हैं उनका कहना है कि कोई भी परीक्षा जिंदगी से ज्यादा कीमती नहीं हो सकती। उनका कहना है कि लाख सुरक्षा के मापदंडों को अपनाए जाने के बावजूद जान का खतरा हो सकता है।

फॉलो करनी होंगी गाइडलाइन्स

खैर, लेकिन लॉकडाउन 4.0 की गाइडलाइन्स को लेकर जो आधिकारिक नोटिस जारी की गई है उसके मुताबिक 21 सितंबर के बाद स्कूलों को खोला जा सकता है। हालांकि, इन गाइडलाइन्स के मुताबिक कम से कम 30 सितंबर तक रेग्युलर क्लासेज चलाने की परमीशन नहीं होगी। इसके अलावा स्कूलों को खोलने पर भी जारी की गई गाइडलाइन्स और एसओपी को पूरी तरीके से फॉलो करना पडे़गा।

टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए खुल सकता है स्कूल

गाइडलाइन्स के मुताबिक स्कूलों को 21 के बाद से खोला जा सकता है लेकिन यह टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए ही खोला जाएगा। रेग्युलर क्लासेज नहीं चलाई जा सकेंगी। 

इसके मुताबिक राज्य सरकार टीचिंग और नॉन-टीचिंग स्टाफ को स्कूल में ऑनलाइन टीचिंग या टेली-काउंसिलिंग काम के लिए बुला सकता है लेकिन इनकी संख्या 50 फीसदी से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा 9वीं से 12वीं के छात्र अपनी इच्छा से टीचर्स से गाइडेन्स लेने के लिए स्कूल आ सकते हैं।

कुछ छात्रों के लिए खुल सकते हैं कॉलेज

वहीं कॉलेज की बात करें तो खोले जा सकते हैं लेकिन यह सिर्फ उन्हीं छात्रों के लिए होगा जो कि रिसर्च कार्य से जुड़े हैं या ऐसे टेक्निकल या प्रोफेशनल प्रोग्राम के छात्र हैं जिनके लिए एक्सपेरिमेंटल वर्क या लैब की जरूरत है। हालांकि, कन्टेनमेंटे ज़ोन में 30 सितंबर तक कड़ाई से लॉकडाउन का पालन करना होगा। 

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