छत्तीसगढ़ (Chhattisgarh) के रायपुर (Raipur) में धर्म संसद (Dharm Sansad) में महात्मा गांधी (Mahatma Gandhi) को लेकर अपमानजनक और अपशब्द बातें (Abusive Things) कहे जाने का मामला तूल पकड़ गया है। मामले में महाराष्ट्र (Maharashtra) के आरोपी संत कालीचरण महाराज (Sant Kalicharan Maharaj) बुरे फंस गए हैं। उन पर रायपुर के टिकरापारा थाने में पुलिस ने FIR दर्ज कर ली है।
रायपुर। छत्तीसगढ़ (Chhattisgarh) के रायपुर (Raipur) में धर्म संसद (Dharm Sansad) में महात्मा गांधी (Mahatma Gandhi) को लेकर अपमानजनक और अपशब्द बातें (Abusive Things) कहे जाने का मामला तूल पकड़ गया है। मामले में महाराष्ट्र (Maharashtra) के आरोपी संत कालीचरण महाराज (Sant Kalicharan Maharaj) बुरे फंस गए हैं। उन पर रायपुर के टिकरापारा थाने में पुलिस ने FIR दर्ज कर ली है। इस संबंध में पूर्व मेयर प्रमोद दुबे (Pramod Dubey) ने शिकायत की है। इसके अलावा, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकम (Mohan Markam) ने भी देशद्रोह का केस दर्ज करने की मांग की है। संत कालीचरण पर आरोप है कि उन्होंने धर्म संसद के मंच पर महात्मा गांधी के खिलाफ ‘अपमानजनक' टिप्पणी की और उनके हत्यारे नाथूराम गोडसे (Nathuram Godse) की तारीफ की।
खास बात यह है कि जिन कालीचरण को कांग्रेस नेता धर्म संसद में हाथ जोड़कर प्रणाम कर रहे थे, बाद में वही उनके खिलाफ केस दर्ज करवाने के लिए थाने पहुंचे थे। पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष मोहन मरकाम ने 'ढोंगी बाबा हाय..हाय..' के भी नारे लगाए। मरकाम ने कहा कि गांधी का अपमान देश का अपमान है। इधर, विवादित बयान देने के फौरन बाद कालीचरण महाराष्ट्र रवाना हो गए। पुलिस का कहना है कि मामले में जांच के बाद पूछताछ की जाएगी।
सीएम बोले- जहर घोलने की कोशिश करने वालों पर एक्शन लेंगे
इस मामले में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल (CM Bhupesh Baghel) ने नाराजगी जताई। उन्होंने संत कालीचरण के बहाने बीजेपी को भी घेरा। बघेल ने पूछा- अभी तक BJP के नेताओं की तरफ से कोई बयान क्यों नहीं आया। बीजेपी इस पर मौन क्यों है। छत्तीसगढ़ शांति, प्रेम और भाइचारे की धरती है। यहां उत्तेजक बातें, हिंसात्मक बातें बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। राष्ट्रपिता के बारे में इस तरह की बातें कहा जाना निश्चित रूप से यह दर्शाता है कि बोलने वाले की मानसिक स्थिति क्या है। इसकी जितनी निंदा की जाए, वो कम है। प्रशासन की तरफ से कड़े कदम उठाए जाएंगे।
जानिए किन धाराओं में केस दर्ज... क्या सजा हो सकती है
बता दें कि संत कालीचरण पर दो धाराओं में केस दर्ज किया गया। धारा 294 और 505(2) में केस दर्ज है। धारा 505 (2) गैर जमानती है। इसमें शांति भंग करने के मकसद से आपत्तिजनक बयान देने और समुदायों के प्रति नफरत पैदा करने का आरोप साबित होने पर तीन साल का कारावास या आर्थिक दंड, या दोनों हो सकते हैं। इसी तरह आईपीसी की धारा 294 के तहत अश्लील गाली-गलौज या किसी को नीचा दिखाने की कोशिश का आरोप है। इस मामले में आरोप साबित होने पर 3 माह की कारावास और आर्थिक जुर्माना लगाकर दंडित किया जाता है। ये अपराध समझौता करने योग्य नहीं होता है।
संत कालीचरण के भाषण पर भीड़ ने तालियां बजाईं
रायपुर के रावणभाटा मैदान में दो दिन धर्म संसद आयोजित की गई थी, इसका रविवार को समापन हो गया। इस कार्यक्रम में मध्य प्रदेश में भोपाल के पास भोजपुर मंदिर में शिव तांडव स्रोत गाकर मशहूर हुए संत कालीचरण को भी बुलाया गया था। कालीचरण ने मंच पर आकर पहले शिव तांडव स्रोत सुनाया। कुछ देर उन्होंने धर्म और हिंदुत्व पर अपनी बात रखी। इसके बाद कालीचरण ने कहा कि इस्लाम का मकसद राजनीतिक तौर पर राष्ट्र पर कब्जा करना है। साल 1947 में हमने देखा है। मोहन दास करमचंद गांधी ने देश का सत्यानाश किया, नमस्कार है नाथूराम गोडसे को जिन्होंने उन्हें मार दिया। मंच से जब कालीचरण ने यह बात कही तो भीड़ ने तालियां बजाईं, जय श्री राम के नारे भी लगाए।
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