सागर धनकड़ मर्डर केस: दिल्ली पुलिस ने कहा- 'ओलंपियन सुशील कुमार के खिलाफ हत्या के पर्याप्त सबूत मौजूद'

दिल्ली पुलिस ने स्पष्ट कर दिया है कि पहलवान सागर धनकड़ की हत्या मामले (Sagar Dhankar Murder Case) में सुशील कुमार के खिलाफ पर्याप्त सबूत मौजूद हैं। दिल्ली पुलिस ने कोर्ट को बताया कि सुशील कुमार व अन्य आरोपियों के खिलाफ उनके पास पर्याप्त सबूत मौजूद हैं।
 

Manoj Kumar | Published : Oct 1, 2022 2:55 AM IST / Updated: Oct 01 2022, 09:11 AM IST

Sagar Dhankar Murder Case. पहलवान सागर धनकड़ हत्याकांड के मामले में दिल्ली पुलिस ने कोर्ट में बहस पूरी कर ली है। दिल्ली पुलिस का कहना है कि पहलवान सुशील कुमार और अन्य आरोपियों के खिलाफ हत्या के पर्याप्त सबूत मौजूद हैं। सागर धनकड़ हत्याकांड मामले में ओलंपियन सुशील कुमार और 17 अन्य आरोपियों के खिलाफ सभी सबूत मौजूद हैं। एडिशनस सेशन जज शिवाजी आनंद ने बहस सुनने के बाद शनिवार के लिए मामले को लिस्ट किया है। अब मामले की अगली सुनवाई शनिवार को की जाएगी।

क्या आरोप लगे हैं
एडिशनल पब्लिक प्रोसीक्यूटर अतुल श्रीवास्तव ने कहा कि जिस तरह से छत्रसाल स्टेडियम में सागर धनकड़ और उसके तीन दोस्तों को बुरी तरह से मारा पीटा गया, उससे साफ जाहिर है कि सभी आरोपी अपना वर्चस्व दिखाने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने कहा कि इस बात के पुख्ता सबूत हैं कि सुशील कुमार व अन्य आरोपी इस हत्याकांड में पूरी तरह से शामिल रहे हैं। ज्ञात हो कि मई 2021 में छत्रसाल स्टेडियम में सागर धनकड़ और सोनू महाल को बुरी तरह से पीटा गया था। बाद में हॉस्पिटल में इलाज के दौरान सागर धनकड़ ने दम तोड़ दिया जबकि महाल को गंभीर चोटें आईं थी। 

सुशील के बचाव में क्या कहा
दिल्ली पुलिस ने इसस पहले कहा था कि सभी आरोपियों सहित ओलंपियन सुशील कुमार का मकसद पीड़ितों की हत्या करने का था। वहीं दूसरी तरफ सुशील कुमार के वकील का कहना था कि यह हत्या का मामला नहीं है। यदि आरोपियों के पास गन थी तो वे गोली मारकर हत्या कर सकते थे लेकिन ऐसा नहीं हुआ, इसलिए यह हत्या का मामला नहीं बनता है। वहीं पीड़ितों की तरफ से कांउंसलर अतुल श्रीवास्तव ने घटना के वक्त का वीडियो फुटेज भी कोर्ट के सामने प्रस्तुत किया। जिसमें दावा किया गया कि वर्चस्व के लिए उन्हें बुरी तरह से पीटा गया था। इस मामले में चार्जशीट अक्टूबर 2021 में दाखिल की गई और एफएसएल रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा था। जल्द ही मामले में कोर्ट फैसला दे सकता है।

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