7 साल की बच्ची रेप के दोषी को सजा-ए-मौत, 10 महीने में फैसला, मासूम के साथ हुई थी निर्भयाकांड जैसी घटना

7 साल की बच्ची अपने परिवार के साथ रेल कोच फैक्ट्री के पास स्थित झुग्गियों में रहती है। 15 मार्च 2021 को बच्ची अपनी झुग्गी के बाहर खेल रही थी, तभी एक युवक आया और बच्ची को बिस्कुट खिलाने के बहाने नजदीक में खाली पड़ी झुग्गी में ले गया।

Asianet News Hindi | Published : Feb 10, 2022 12:45 PM IST

कपूरथला। पंजाब के कपूरथला में 10 महीने पहले 7 साल की बच्ची के साथ रौंगटे खड़े कर देने वाली घटना में स्थानीय अदालत ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। एडिशनल सेशन जज ने मासूम से रेप के दोषी को सजा-ए-मौत सुनाई। पीड़ित मासूम बच्ची के साथ दिल्ली के निर्भयाकांड जैसी घटना हुई थी। दोषी ने बच्ची के प्राइवेट पार्ट में डंडा डाल दिया था, जिससे उसकी हालत बिगड़ गई थी। बाद में डॉक्टर्स ने ऑपरेशन कर जिंदगी बचाई थी। लेकिन, इस घटना में बच्ची ने अपना भविष्य खो दिया था। घटना रेल कोच फैक्ट्री के बाहर बनी झुग्गियों की है। 

जानकारी के अनुसार, 7 साल की बच्ची अपने परिवार के साथ रेल कोच फैक्ट्री के पास स्थित झुग्गियों में रहती है। 15 मार्च 2021 को बच्ची अपनी झुग्गी के बाहर खेल रही थी, तभी एक युवक आया और बच्ची को बिस्कुट खिलाने के बहाने नजदीक में खाली पड़ी झुग्गी में ले गया। वहां बच्ची के साथ दुष्कर्म किया गया। सूचना के बाद पुलिस पहुंची और बच्ची के बयान दर्ज किए। बच्ची के पिता की शिकायत के आधार पर पुलिस ने आरोपी मुकेश कुमार पुत्र मनोज मंडल निवासी बंगाली टोला बिहार के खिलाफ धारा 376 ए-बी, 307, 4, 6 पॉस्को एक्ट के तहत केस दर्ज किया था। बाद में आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। 

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बच्ची को ऑपरेशन कर बचाया गया था
स्पेशल पब्लिक प्रॉसिक्यूटर अनिल बोपाराए ने बताया कि आरोपी मुकेश कुमार ने बच्ची से दुष्कर्म करने के बाद हैवानियत की हदें पार कर दी थीं और उसके प्राइवेट पार्ट में डंडा घुसा दिया था, जिससे वह काफी लंबे समय तक जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ती रही। आखिर में डॉक्टर्स ने बच्ची का ऑपरेशन किया और जान बचाई। लेकिन, बच्ची का नारीत्व ( femenity) पूरी तरह से खत्म हो गया था। 

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पीड़ित परिवार को मुआवजा देने का आदेश
अनिल बोपाराय ने बताया कि एडिशनल सेशन जज की अदालत ने सभी तथ्यों और वकीलों की दलीलें सुनने के बाद मुकेश कुमार को दोषी माना। गुरुवार को मुकेश को सजा-ए-मौत का फैसला सुनाया गया। इसके साथ ही पीड़ित बच्ची के परिवार को 8 लाख रुपए मुआवजा देने का भी आदेश दिया है।

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