मुजफ्फरनगर: किशोरी से सामूहिक दुष्कर्म मामले में अभियुक्तों को कोर्ट ने सुनाई कड़ी सजा, 2015 में हुई थी घटना

Published : May 12, 2022, 05:42 PM ISTUpdated : May 12, 2022, 06:15 PM IST
मुजफ्फरनगर: किशोरी से सामूहिक दुष्कर्म मामले में अभियुक्तों को कोर्ट ने सुनाई कड़ी सजा, 2015 में हुई थी घटना

सार

मुजफ्फरनगर में किशोरी से सामूहिक दुष्कर्म के मामले में कोर्ट ने अभियुक्तों को 20-20 साल की सजा सुनाई है। कोर्ट ने आरोपियों पर 25-25 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। यह मामला 2015 से सामने आया था। 

मुजफ्फरनगर: छपार थाना क्षेत्र के गांव में सात साल पहले किशोरी को तमंचे से डराकर सामूहिक दुष्कर्म के मामले में दो अभियुक्तों को 20-20 साल की सजा सुनाई गई। मामले में अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश पॉक्सो कोर्ट संख्या 1 आरती फौजदार ने फैसला सुनाया है। सहायक शासकीय अधिवक्ता कुलदीप पुंडीर, विक्रांत राठी और प्रदीप बालियान ने जानकारी दी कि यह घटना उस दौरान सामने आई जब 30 जुलाई 2015 की रात किशोरी के पिता, भाई और चाचा खेत में पानी भरने के लिए गए थे। उस दौरान किशोरी अपनी मां के साथ घर पर अकेली थी।

किशोरों को कमरे में ले जाकर दुष्कर्म
किशोरी जिस बीच घर पर अकेली थी तो गांव के ही जमशेद, अय्याज घर में दाखिल हुए और मां-बेटी के साथ में मारपीट की। किशोरी को कमरे में ले जाकर दोनों ने दुष्कर्म किया। धमकी देते हुए वह वहां से फरार हो गए। पीड़ित परिवार की ओर से दिन निकलने के बाद दोनों अभियुक्तों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया था। वहीं पुलिस ने मामले में आरोप पत्र दाखिल किया। अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश पॉक्सो कोर्ट संख्या-1 आरती फौजदार ने मामले की सुनवाई की। गुरुवार को दोनों ही अभियुक्तों को धारा 376 डी के तहत सजा सुनाई गई। उन्हें 20-20 साल की सजा और 25-25 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई गई। 

पांच साल कठोर कारावास की सुनाई गई सजा
मामले में कहा गया कि अर्थदंड नहीं देने पर दोनों ही अभियुक्तों को दो-दो माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा। मामले में धारा 452 के तहत पांच साल का कठोर कारावास की सजा भी सुनाई गई है। मामले का फैसला आने के बाद पीड़ित परिजन ने राहत की सांस ली है। कोर्ट ने फैसला देते हुए यह भी कहा है कि अभियुक्तों पर लगाए गए अर्थदंड की धनराशि को पीड़िता को क्षतिपूर्ति के तौर पर दिया जाएगा।  

ताजमहल के 22 कमरों को लेकर कोर्ट ने खारिज की याचिका, जानिए फैसले में क्या कुछ कहा गया

अजीब मामलाः महिला ने बेटा-बहू पर किया केस, कहा- एक साल के अंदर पोता या पोती का सुख दो या 5 Cr. लाओ

PREV

National News (नेशनल न्यूज़) - Get latest India News (राष्ट्रीय समाचार) and breaking Hindi News headlines from India on Asianet News Hindi.

Recommended Stories

Jammu Navratri 2026: क्या जम्मू में मंडरा रहा है कोई खतरा? संदिग्ध गतिविधियों के बाद क्यों बढ़ाई गई निगरानी?
'मनमानी की तो सब रद्द कर देंगे!' SIR विवाद पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, चुनाव आयोग को 3 कड़ी चेतावनी