
एंटरटेनमेंट डेस्क। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने शुक्रवार 1 अगस्त को एक्ट्रेस और बीजेपी सांसद कंगना रनौत द्वारा दायर एक याचिका खारिज कर दी है। दरअसल किसान आंदोलन पर एक्ट्रेस के एक कमेंट को लेकर मानहानि का मुकदमा दायर किया गया था। इसके खिलाफ उन्होंने पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था और इस शिकायत को खारिज करने के लिए याचिका पेश की थी।
टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक, हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा, "पिटीशनर, जो एक सेलिब्रिटी हैं, उसके खिलाफ कई सीरियस एलिगेशन हैं। उनके द्वारा किए गए रिट्वीट में झूठे और मानहानिकारक आरोपों से प्रतिवादी की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंची है। इसलिए, उनके अधिकारों की रक्षा के लिए शिकायत दर्ज करना दुर्भावनापूर्ण नहीं कहा जा सकता।"
बठिंडा ज़िले के बहादुरगढ़ जंडियन गांव की 73 वर्षीय महिंदर कौर ( Mahinder Kaur) ने कंगना के ख़िलाफ़ मानहानि का मुक़दमा दायर किया था। एक ट्वीट में ( जो अब डिलीट किया जा चुका है) कंगना ने कौर की एक तस्वीर शेयर करते हुए उन्हें शाहीन बाग़ की बिलकिस बानो बता दिया था। उन्होंने ट्वीट किया था कि ऐसी महिलाओं को 100 रुपये में कहीं भी विरोध प्रदर्शन के लिए बुलाया जा सकता है।
फ़रवरी 2022 में, बठिंडा के न्यायिक मजिस्ट्रेट ने कंगना को अदालत में पेश होने के लिए समन जारी किया और इसके खिलाफ एक्ट्रेस ने पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय का दरवाज़ा खटखटाया था। इस मामले को तीन साल से ज्यादा का वक्त हो चुका है। इस बीच कंगना हिमाचल प्रदेश के मंडी से लोकसभा चुनाव जीतकर संसद सदस्य भी बन गई हैं। हाईकोर्ट में उनकी पिटीशन खारिज होने के बाद उन्हें कोर्ट में पेशी के लिए उपस्थित होना पड़ सकता है। वहीं अब उनके पास सुप्रीम कोर्ट जाने का भी रास्ता खुला है।