
15 हज़ार करोड़ की संपत्ति के कानूनी लड़ाई में सैफ अली खान और उनके परिवार को बड़ा झटका लगा है। भोपाल में पटौदी परिवार की कई संपत्तियों को हाईकोर्ट ने 'शत्रु संपत्ति' घोषित कर दिया है, जिससे ये सारी संपत्ति उनके हाथ से जा सकती है। 25 साल पुराने एक मामले में निचली अदालत ने इस संपत्ति को सैफ के परदादा के परिवार को देने का फैसला सुनाया था, जिसे हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। अब इस मामले की फिर से जाँच होगी। सैफ, उनकी माँ शर्मिला टैगोर, और बहनें सोहा और सबा, सभी के लिए ये एक बड़ा झटका है।
साल 2000 में, निचली अदालत ने ये संपत्तियां नवाब हमीदुल्ला खान की पहली पत्नी की बेटी साजिदा सुल्तान को देने का फैसला सुनाया था, जो सैफ की परदादी थीं। लेकिन हाईकोर्ट ने इस फैसले को खारिज कर दिया है और मामले की दोबारा जाँच के आदेश दिए हैं। हाईकोर्ट ने निचली अदालत को एक साल के अंदर जाँच पूरी करने को कहा है।
1958 में बना यह कानून उन संपत्तियों पर लागू होता है जिनके मालिक भारत-पाकिस्तान बँटवारे के समय पाकिस्तान चले गए और अपनी भारतीय नागरिकता छोड़ दी। 1965 के भारत-पाक युद्ध के बाद, सरकार ने इस कानून को और सख्त कर दिया। नवाब हमीदुल्ला खान की बेटी आबिदा सुल्तान के पाकिस्तान में बसने के फैसले के कारण, पटौदी परिवार की ये संपत्ति भी इसी श्रेणी में आती है। इसलिए, भोपाल की ये संपत्तियां अब सरकार के अधिकार में आ गई हैं। इसीलिए कोर्ट ने दोबारा जाँच के आदेश दिए हैं। सैफ के परिवार की इस संपत्ति पर दावेदारी वाली अर्जी को कोर्ट ने खारिज कर दिया है।
मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के फैसले के बाद, यह मामला फिर से निचली अदालत जाएगा, जहाँ इसकी दोबारा जाँच होगी। एक साल के अंदर इस पूरे विवाद को सुलझाने के निर्देश दिए गए हैं। ये कानूनी लड़ाई और संपत्ति विवाद सैफ अली खान के लिए किसी चुनौती से कम नहीं है। अब देखना होगा कि आगे क्या होता है और सैफ की संपत्तियों का क्या फैसला आता है।
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