राजपाल यादव चेक बाउंस मामले में तिहाड़ जेल में बंद हैं। 5 करोड़ रुपए के लोन से शुरू हुआ मामला अब करीब 9 करोड़ तक पहुंच गया है। सलमान खान, अजय देवगन, सोनू सूद समेत कई बॉलीवुड सेलेब्स ने मदद का ऐलान किया। लेकिन इस बीच KRK ने चौंकाने वाला दावा किया है।
राजपाल यादव चेक बाउंस केस: 9 करोड़ रुपए बकाया, तिहाड़ जेल में एक्टर
बॉलीवुड के कॉमेडी किंग राजपाल यादव ने 2010 में अपनी फिल्म 'अता पता लापता' के निर्माण के लिए दिल्ली की एक कंपनी से 5 करोड़ रुपए का कर्ज लिया था। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर असफल रही और वह कर्ज नहीं चुका पाए। समय के साथ ब्याज सहित यह राशि करीब 9 करोड़ रुपए तक पहुंच गई। फरवरी 2026 में दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश के बाद राजपाल यादव को सरेंडर करना पड़ा और उन्हें तिहाड़ जेल भेज दिया गया।
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बॉलीवुड सेलेब्स की मदद पर राजपाल यादव के भाई ने क्या कहा?
राजपाल यादव के सरेंडर के बाद खबरें आईं कि सलमान खान, अजय देवगन, सोनू सूद सहित कई सितारों ने आर्थिक मदद की पेशकश की है। लेकिन कमाल आर खान (KRK) ने अपने आधिकारिक X अकाउंट से दावा किया कि यादव को कोई मदद नहीं मिली है। KRK ने लिखा, "राजपाल यादव के भाई ने कहा है कि उन्हें अभी तक किसी से कोई पैसा नहीं मिला है। लोग सिर्फ पब्लिसिटी के लिए मदद की खबरें दे रहे हैं।" केआरके ने आगे लिखा, "राजपाल के भाई को सिर्फ सोनू सूद पर भरोसा है और उन्हें उम्मीद है कि सोनू भाई 1–2 करोड़ रुपए की मदद करेंगे। देखते हैं क्या सोनू भाई फंड देंगे।"
राजपाल यादव के मैनेजर गोल्डी ने एक इंटरव्यू में बताया कि कई बड़े सितारे मदद के लिए आगे आए हैं। उन्होंने अपने बयान में कहा, "कई लोग राजपाल यादव की मदद के लिए संपर्क कर रहे हैं। सोनू सूद, सलमान खान और अजय देवगन ने समर्थन दिया है। मैं अभी डेविड धवन से बात कर रहा था, उन्होंने भी संपर्क किया। रतन जैन, वरुण धवन समेत कई लोग इस बार मदद के लिए आगे आए हैं, जिसे राजपाल ने दिल से सराहा है।" हालांकि, उन्होंने यह नहीं बताया कि सरेंडर से पहले राजपाल ने किसी से आर्थिक सहायता मांगी थी या नहीं।
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क्या है राजपाल यादव का चेक बाउंस केस, कब शुरू हुई पूरा कानूनी
मामला 2010 का है, जब राजपाल यादव ने अपनी डायरेक्टोरियल डेब्यू फिल्म 'अता पता लापता' के लिए 5 करोड़ रुपए उधार लिए। 2018 में मजिस्ट्रेट कोर्ट ने उन्हें और उनकी पत्नी राधा यादव को नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट की धारा 138 के तहत दोषी ठहराया। सात चेक बाउंस होने के बाद अदालत ने उन्हें 6 महीने की सजा सुनाई। जून 2024 में दिल्ली हाईकोर्ट ने उनकी सजा पर रोक लगाई और बकाया चुकाने के असली एफर्ट दिखाने को कहा।
राजपाल यादव ने जमा किए 75 लाख, फिर भी नहीं टली गिरफ्तारी
अक्टूबर 2025 तक राजपाल यादव ने 75 लाख रुपए जमा किए। लेकिन अदालत ने कहा कि कुल बकाया का बड़ा हिस्सा अभी भी बाकी है। फरवरी 2025 में जस्टिस स्वर्णा कांत शर्मा ने उन्हें सरेंडर करने का आदेश दिया। राजपाल ने अंतिम समय में एक हफ्ते की अतिरिक्त मोहलत मांगी, लेकिन कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया। इसके बाद उन्हें हिरासत में लेकर तिहाड़ जेल भेज दिया गया। मामले की अगली सुनवाई सोमवार (16 फ़रवरी) को होगी।
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