'नाबालिग को-एक्ट्रेस का पीछा किया और...', TV एक्टर ने कबूली बड़ी बात, जानिए अदालत में क्या कहा?

Published : Jul 12, 2026, 03:28 PM IST
Rohit Chandel POCSO case latest update

सार

टीवी एक्टर रोहित चंदेल केस में बड़ा अपडेट सामने आया है। पुलिस के मुताबिक, एक्टर ने नाबालिग को-एक्ट्रेस से मिलने और उसका पीछा करने की बात स्वीकार की है।

टीवी एक्टर रोहित चंदेल से जुड़े स्टॉकिंग और उत्पीड़न मामले में नया मोड़ आ गया है। 16 साल की को-एक्ट्रेस की शिकायत पर दर्ज मामले में मुंबई पुलिस ने दावा किया है कि पूछताछ के दौरान एक्टर ने नाबालिग से मिलने जाने और उसका पीछा करने की बात स्वीकार की है। फिलहाल उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है और मामले की जांच जारी है। एक्टर पर पॉक्सो (POCSO) एक्ट और भारतीय न्याय संहिता (BNS) की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज है। हालांकि, इन आरोपों पर अंतिम फैसला अदालत में सुनवाई और जांच पूरी होने के बाद ही होगा।

Rohit Chandel Case Update: पुलिस ने क्या नया दावा किया?

घाटकोपर पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक विठ्ठल लक्ष्मण आर्डेकर ने बताया कि रोहित चंदेल को अदालत में पेश किया गया, जिसके बाद उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। पुलिस अधिकारी के मुताबिक, एक्टर ने यह नहीं नकारा कि वह नाबालिग लड़की से मिलने जाता था। पुलिस अधिकारी के अनुसार, "वह उसका पीछा करता था। वह न्यायिक हिरासत में है। कितने समय तक रहेगा, यह अदालत तय करेगी। रोहित ने इससे इनकार नहीं किया। उसने स्वीकार किया कि वह उससे मिलने जाता था। लड़की नाबालिग है। दोनों साथ काम कर चुके हैं। लड़की का कहना है कि वह उस पर दबाव बना रहा था। वह दहिसर से घाटकोपर तक उससे मिलने आता था। लड़की द्वारा ब्लॉक किए जाने के बावजूद वह अलग-अलग नंबरों से उसे फोन करता था।"

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POCSO Case: नाबालिग एक्ट्रेस ने रहित चंदेल पर शिकायत में क्या आरोप लगाए?

शिकायत के अनुसार, 16 साल की लड़की ने आरोप लगाया कि रोहित चंदेल लगातार उसके मोबाइल पर कॉल करता था। ब्लॉक किए जाने के बाद भी अलग-अलग नंबरों से संपर्क करने की कोशिश करता रहा। शिकायत में यह भी कहा गया कि 5 जुलाई को एक्टर कथित तौर पर उसके घर के पास पहुंचा, उसका पीछा किया, बहस की, गाली-गलौज की और हाथ से मारपीट भी की।

किन धाराओं में दर्ज हुआ रोहित चंदेल पर मामला?

पुलिस ने शिकायत के आधार पर रोहित चंदेल के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 78 (स्टॉकिंग), धारा 115(2) (स्वेच्छा से चोट पहुंचाना) और पॉक्सो (POCSO) एक्ट की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और आगे की कार्रवाई जांच के निष्कर्षों के आधार पर की जाएगी।

क्या रोहित चंदेल पर आरोप साबित हो चुके हैं?

नहीं। फिलहाल यह मामला जांच और न्यायिक प्रक्रिया के अधीन है। पुलिस ने अपने स्तर पर दावा किया है कि आरोपी ने कुछ बातें स्वीकार की हैं, लेकिन आरोपों की सत्यता और कानूनी जिम्मेदारी का अंतिम फैसला अदालत ही करेगी।

Who Rohit Chandel: कौन हैं रोहित चंदेल?

30 साल के रोहित चंदेल पिछले करीब 12 सालों से टीवी इंडस्ट्री मेंएक्टिव हैं। उन्होंने 2014 में 'हर मुश्किल का हल अकबर बीरबल' से टीवी डेब्यू किया था। इसके बाद वह 'ये उन दिनों की बात है', 'चंद्रगुप्त मौर्य', 'शक्ति – अस्तित्व के एहसास की', 'काशीबाई बाजीराव बल्लाल', 'पांड्या स्टोर' और 'सैराब' जैसे टीवी शोज में नजर आ चुके हैं।

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