सुशांत सिंह राजपूत को ड्रग सप्लाई करने के आरोपी सिद्धार्थ पिथानी रिहा, जज ने कहा-SSR के खाते से हुई खरीदी

सुशांत सिंह का बैंक खाते से'पूजा सामग्री' के नाम पर पैसे निकाले गए हैं। सुशांत के उन्हीं पैसों से प्रतिबंधित सामग्री खरीदी गई थी। प्रथम दृष्टया, ऐसा प्रतीत होता है कि आवेदक ने किसी भी लेनदेन को नहीं किया है जिसमें आरोपी द्वारा उपभोग की गई प्रतिबंधित सामग्री खरीदी गई थी।

मुंबई। सुशांत सिंह राजपूत ड्रग केस (Sushant Singh Rajput drug case) में गिरफ्तार सिद्धार्थ पिथानी को जमानत मिल गई है। बांबे हाईकोर्ट ने सोमवार को सुशांत सिंह राजपूत के पूर्व फ्लैटमेट सिद्धार्थ को जमानत दे दी है। सिद्धार्थ पिथानी पर आरोप लगा था कि वह सुशांत सिंह राजपूत को ड्रग्स के लिए धन उपलब्ध कराने के साथ खरीदारी करता था। हालांकि, हाईकोर्ट ने कहा कि दिवंगत अभिनेता के बैंक अकाउंट्स से सारी खरीदारी की गई है, फ्लैटमेट रहे सिद्धार्थ पर कोई आरोप सिद्ध नहीं होता।

न्यायमूर्ति भारती डांगरे की एकल पीठ ने कहा कि यह मानने के लिए कोई उचित आधार नहीं है कि राजपूत की मौत से संबंधित एक ड्रग मामले में गिरफ्तार पिठानी नशीले पदार्थों/नशीले पदार्थों के अवैध व्यापार की फंडिंग का दोषी था। उच्च न्यायालय ने कहा कि अवैध ड्रग्स खरीदारी के लिए फंडिंग से संबंधित कोई मामला पिठानी के खिलाफ नहीं बनता है। आवेदक ने पैसा नहीं दिया है, यह सुशांत का अपना पैसा था, जिससे प्रतिबंधित सामग्री खरीदी गई थी।

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पूजा सामग्री के नाम से पैसा निकाला गया

सुशांत सिंह का बैंक खाते से'पूजा सामग्री' के नाम पर पैसे निकाले गए हैं। सुशांत के उन्हीं पैसों से प्रतिबंधित सामग्री खरीदी गई थी। प्रथम दृष्टया, ऐसा प्रतीत होता है कि आवेदक ने किसी भी लेनदेन को नहीं किया है जिसमें आरोपी द्वारा उपभोग की गई प्रतिबंधित सामग्री खरीदी गई थी।

पिठानी को एनसीबी ने किया है अरेस्ट

एकल पीठ ने पिठानी को 50,000 रुपये के मुचलके पर जमानत दे दी। पिथानी को नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) ने मई 2021 में हैदराबाद से गिरफ्तार किया था। वह फिलहाल न्यायिक हिरासत में है। उस पर अन्य आरोपों के साथ नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस (एनडीपीएस) अधिनियम की धारा 27 (ए) और अपराधियों को शरण देना के तहत मामला दर्ज किया गया था। पिठानी ने झूठे मामले में फंसाए जाने का दावा करते हुए जमानत मांगी थी।                

रिया चक्रवर्ती पहले से ही जमानत पर

राजपूत की पूर्व प्रेमिका रिया चक्रवर्ती, जो पहले से ही जमानत पर बाहर है, भी मामले में आरोपी है। न्यायमूर्ति डांगरे ने राजपूत के रसोइया, परिचारक और चालक के बयानों पर गौर करने के बाद कहा कि पिठानी की ड्रग्स की फंडिंग की भूमिका का कोई सबूत नहीं है। पीठ ने कहा कि यहां तक ​​कि तीसरे गवाह का बयान भी, जो उसका (राजपूत का) अंगरक्षक था, आवेदक (पिठानी) के सुशांत सिंह द्वारा ड्रग्स / नशीले पदार्थों की खरीद के फंडिंग का कोई संदर्भ नहीं है। पीठ ने कहा कि एनसीबी की चार्जशीट के मुताबिक पिठानी राजपूत के साथ गांजा भी पीता था। आदेश में कहा गया है कि एसएसआर द्वारा गांजा / चरस खरीदने का तरीका कोटक महिंद्रा बैंक में उसके एक खाते से राशि को उसके दूसरे खाते में स्थानांतरित करना प्रतीत होता है, जहां से पैसा निकाला गया था और कई लोगों द्वारा प्रतिबंधित खरीदा गया था।

2020 में मुंबई के फ्लैट में मिला था सुशांत राजपूत का शव

जस्टिस डांगरे ने कहा कि यह एनसीबी का मामला नहीं था कि पिठानी ने राजपूत के खाते में अपना पैसा ट्रांसफर किया था, जिसका इस्तेमाल तब कंट्राबेंड खरीदने के लिए किया गया था। राजपूत ने जून 2020 में अपने मुंबई के फ्लैट में कथित तौर पर आत्महत्या कर ली थी। बाद में, एनसीबी ने कुछ व्हाट्सएप चैट के आधार पर फिल्म उद्योग में कथित ड्रग सप्लाई रैकेट की जांच शुरू की। एनसीबी ने रिया चक्रवर्ती समेत कई लोगों को गिरफ्तार भी किया था। इनमें से ज्यादातर अब जमानत पर बाहर हैं।

 

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