सेक्शुअल हैरेसमेंट केस में दोषी पाए गए 'TMKOC' के प्रोड्यूसर असित मोदी, कोर्ट ने दिया यह आदेश

Published : Mar 26, 2024, 07:37 PM IST
Taarak Mehta Ka Ooltah Chashmah Producer Asit Modi

सार

2023 में जेनिफर मिस्त्री ने असित मोदी पर सेक्शुअल हैरेसमेंट का आरोप लगाकर शो छोड़ दिया था। उन्होंने इस मामले में शिकायत भी दर्ज कराई थी। अब एक्ट्रेस ने दावा किया है कि कोर्ट ने असित मोदी को मामले दोषी पाया है।

एंटरटेनमेंट डेस्क. 'तारक मेहता का उल्टा चश्मा' के प्रोड्यूसर असित मोदी सेक्शुअल हैरेसमेंट केस में गिल्टी साबित हुए हैं। मंगलवार को असित पर सेक्शुअल हैरेसमेंट का आरोप लगाने वाली एक्ट्रेस जनिफर मिस्त्री ने खुलासा किया कि 15 फ़रवरी 2024 को कोर्ट ने इस मामले में फैसला दिया था। जेनिफर ने यह भी बताया की कोर्ट ने अब असित मोदी को आदेश दिया है कि वे उनके बकाया बिल्स का भुगतान करें और एक्ट्रेस को मुआवजे के तौर पर 5 लाख रुपए अलग से दें।

क्या है जेनिफर मिस्त्री का पूरा बयान?

'तारक मेहता का उल्टा चश्मा' में रोशन कौर सोढ़ी का रोल निभा चुकीं जेनिफर मिस्त्री ने मंगलवार को अपने बयान में कहा, "असित मोदी को मुझे मेरे मेहनताने की बकाया रकम देने का आदेश दिया है। उन्हें धोखाधड़ी से मेरा बुगतान रोकने के लिए अतरिक्त 25-30 लाख रुपए का अतिरिक्त मुआवजा और यौन उत्पीड़न करने के मामले में 5 लाख रुपए अलग से देने के निर्देश दिए हैं। यह फैसला 15 फ़रवरी को आया था। लेकिन कोर्ट ने मुझे इस फैसले के बारे में मीडिया को जानकारी ना देने के लिए कहा था।"

जरूरी न्याय नहीं मिला : जेनिफर मिस्त्री

जेनिफर मिस्त्री ने बातचीत में यह भी बताया कि अभी तक असित मोदी की ओर से उन्हें भुगतान नहीं किया गया है। उन्होंने निराशा जाहिर की और दावा किया कि ना तो शो के प्रोजेक्ट हेड सोहेल रमानी और ना ही एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर जतिन बजाज को कोई जुर्माना मिला है। बकौल जेनिफर, "इस फैसले से साबित होता है कि मेरा मामला मनगढ़ंत नहीं था। हालांकि, मुझे बेहद ख़ुशी है कि मेरे उत्पीड़न को मंजूर कर लिया गया है। फिर भी मुझे लगता है कि मुझे अभी तक जरूरी न्याय नहीं मिला है।"

क्या है पूरा मामला?

2023 में जेनिफर मिस्त्री ने 'तारक मेहता का उल्टा चश्मा' छोड़ दिया था और प्रोड्यूसर असित मोदी, शो के प्रोजेक्ट हेड सोहेल रमानी और एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर जतिन बजाज के खिलाफ वर्कप्लेस पर सेक्शुअल हैरेसमेंट की शिकायत दर्ज की थी। तीनों पर आईपीसी के सेक्शन 354 और 509 के तहत आरोप लगे थे, जो किसी महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने के इरादे से हमला और आपराधिक बल प्रयोग के आरोप में लगाई जाती हैं। बाद में असित मोदी ने इस शिकायत पर प्रतिक्रिया देते हुए सभी आरोपों से इनकार किया था। उन्होंने यह भी कहा था कि अपने खिलाफ FIR के बारे में नहीं जानते थे। उन्होंने यह भी कहा कि मामले में जांच जारी है, इसलिए वे किसी तरह की बयानबाजी नहीं करेंगे।

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