तुनिशा शर्मा सुसाइड केस में एक्स-बॉयफ्रेंड शीजान को दो महीने बाद मिली जमानत, लेकिन रखी गईं ये शर्तें

शीजान मोहम्मद खान को 24 दिसंबर 2022 को तुनिशा शर्मा की ख़ुदकुशी के बाद अरेस्ट किया गया था। कोर्ट ने उन्हें जमानत देते समय उनके आगे बिना अनुमति यात्रा ना करने समेत कई तरह की शर्तें रखी हैं।

एंटरटेनमेंट डेस्क. एक्ट्रेस तुनिशा शर्मा (Tunisha Sharma) के सुसाइड मामले में जेल में बंद चल रहे उनके एक्स-बॉयफ्रेंड और को-स्टार रहे शीजान मोहम्मद खान (Sheezan Mohammad Khan) को फाइनली जमानत मिल गई है। महाराष्ट्र के एक कोर्ट ने एक लाख रुपए के बॉन्ड पर उन्हें जमानत दे दी है। शीजान पर एक्ट्रेस को ख़ुदकुशी के लिए उकसाने का आरोप है, जिसके चलते वे 2 महीने से भी ज्यादा समय तक जेल में बंद रहे।

24 दिसंबर 2022 को हुई थी गिरफ्तारी

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'अली बाबा : दास्तान-ए-काबुल' में शहजादी मरियम का रोल निभाने वालीं तुनिशा शर्मा ने 24 दिसंबर 2022 को टीवी शो के सेट पर ही फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। पुलिस ने शुरुआती जांच में इसे ख़ुदकुशी का मामला ही माना था। लेकिन इसी बीच तुनिशा की मां ने शीजान पर आरोप लगाया कि उन्होंने उनकी बेटी को ख़ुदकुशी के लिए उकसाया है। पुलिस ने उसी रात शीजान को हिरासत में ले लिया था। तब से लेकर अब तक वे जेल में ही बंद थे। बीच में उन्होंने कई बार जमानत की अर्जी लगाई, लेकिन उन्हें कोर्ट से निराशा हाथ लगी।

वकील ने कहा- सच की जीत हुई

अब चूंकि शीजान को जमानत मिल गई है तो उनके वकील शैलेंद्र ने इसे सच्चाई की जीत बताया है। एक अंग्रेजी न्यूज वेबसाइट से बात करते हुए उन्होंने कहा, "सच्चाई की जीत हुई है। सत्यमेव जयते। वे निर्दोष थे। वे निर्दोष हैं। हाईकोर्ट के फैसले में भी उन्हें निर्दोष करार दिया जाएगा। हाईकोर्ट में हमारी हियरिंग पैंडिंग है। यह 9 मार्च को होगी, जहां हम उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर को खारिज कराने की कोशिश करेंगे। उन्हें वसई कोर्ट से जमानत मिली है। मैं उन्हें आज शाम या सोमवार सुबह जेल से बाहर लाने की कोशिश करूंगा। हम उन सभी लोगों के शुक्रगुजार हैं, जिन्होंने हमें सपोर्ट किया और उनके भी जिन्होंने हमें सपोर्ट नहीं किया।"

शीजान के लिए ये शर्तें रखी गईं 

शीजान के वकील ने ई-टाइम्स से बातचीत में आगे कहा, "शीजान को एक लाख रुपए के मुचलके पर जमानत दी गई है। हम अदालत द्वारा तय किए गए नियमों और शर्तों के पालन की प्रोसेस में हैं। अन्य शर्तों में उन्हें सबूतों के साथ छेड़छाड़ ना करने के लिए कहा गया है। इसके अलावा उन्हें शिकायतकर्ता को किसी भी तरह से प्रभावित ना करने और बिना पूर्व अनुमति के यात्रा ना करने को भी कहा गया है। उन्हें सतत रूप से ट्रायल में शामिल होने के निर्देश भी दिए गए हैं।"

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