थर्ड पार्टी, ऑन डैमेज इन्श्योरेंस में बदलाव
इन्श्योरेंस रेग्युलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी मोटर थर्ड पार्टी और ऑन डैमेज इन्श्योरेंस के नियमों में भी बदलाव करने जा रही है। इरडा के निर्देशों के मुताबिक, कार की खरीद पर 3 साल और टू-व्हीलर (मोटरसाइकिल, स्कूटर या इलेक्ट्रिक स्कूटर) की खरीद पर 5 साल का थर्ड पार्टी कवर लेना जरूरी नहीं होगा। यह नियम 1 अगस्त से लागू होने जा रहा है।