पहले 4 साल के बच्चों को हेलमेट पहनाना था जरुरी
मोटर वाहन अधिनियम के मुताबिक अगर बच्चे की उम्र चार साल से ज्यादा है, वहीं आपने बच्चे को हेलमेट नहीं पहनाया हुआ है तो आपको 1 हजार रुपये का चालान भरना पड़ सकता है। वहीं अब ये नियम 9 महीने के बच्चे से शुरू हो जाएगा। यानि 9 महीने की उम्र से अधिक के बच्चों को बाइक में बैठाने पर आपको तमाम नियमों का पालन करना होगा। वहीं मोटर वाहन अधिनियम की धारा 180 के तहत, अगर कोई व्यक्ति बगैर ड्राइविंग लाइसेंस के गाड़ी चलाते हुए पाया जाता है तो उसका 5 हजार रुपये का चालान भरना पड़ सकता है। (फाइल फोटो)