पटना (Bihar) । तिहाड़ जेल दिल्ली में बंद पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन (Mohammad Shahabuddin) कस्टडी पैरोल पर बाहर आ रहा है। दिल्ली हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति एजे भंभानी की पीठ ने किसी भी तीन दिन में छह-छह घंटे की कस्टडी पैरोल की अनुमति देते हुए पर्याप्त सुरक्षा इंतजाम के निर्देश दिए हैं। वो अपनी मां, पत्नी और अन्य रिश्तेदारों के अलावा किसी से भी मुलाकात नहीं कर सकेगा। साथ कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया है कि कस्टडी पैरोल के लिए शहाबुद्दीन को मुलाकात के लिए दिल्ली में ही एक स्थान की जानकारी पहले ही जेल अधीक्षक को देनी होगी। बता दें कि शहाबुद्दीन बिहार के सीवान में दो भाइयों की तेजाब से नहला कर हत्या के मामले में तिहाड़ जेल (Tihar Jail) में बंद है।