मुजफ्फरपुर (Bihar) । बिहार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ मुजफ्फरपुर की कोर्ट में परिवाद दायर किया गया है। ये परिवाद अनुसूचित जाति-जनजाति के किसी सदस्य की हत्या किए जाने पर पीड़ित परिवार के किसी एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने की घोषणा के बाद दायर हुआ है। सीजेएम कोर्ट ने धारा 153A, 505, 120B के तहत दायर इस परिवाद पर 14 सितंबर को सुनवाई की जाएगी। जिसमें कोर्ट यह फैसला करेगा कि नीतीश के खिलाफ केस चलेगा या नहीं।