Published : Dec 23, 2020, 12:22 PM ISTUpdated : Dec 23, 2020, 12:32 PM IST
पटना (Bihar) । बिहार से एक शॉकिंग क्राइम का मामला सामने आया है। एक होटल में महिला पुलिस कर्मी के साथ पुरूष सिपाही ने रेप किया। जिसकी खबर महिला के सिपाही पति को हुई तो उसने पुलिस को फोन कर होटल में छापेमारी कराई। जहां से दोनों रंगेहाथ पकड़े गए। मामले में महिला के सिपाही पति ने आरोपी सिपाही के खिलाफ केस दर्ज कराई है। जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। यह मामला राजधानी के राजीव नगर थाना इलाके का है।
महिला सिपाही भोजपुर जिले की रहने वाली है। जबकि, उसके सिपाही पति की पोस्टिंग दूसरे जिले में है। वहीं, रेप के आरोपी सिपाही राजीव कुमार की तैनाती सहरसा में है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सासाराम में दोनों एक साथ तैनात रह चुके हैं। दोनों बाल-बच्चेदार भी हैं। महिला सिपाही की जवान बेटी है, जबकि राजीव के बच्चे भी बड़े हो चुके हैं।
(प्रतीकात्मक फोटो)
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बताते हैं कि सोमवार को दोनों पटना में थे। पीड़िता के पति का आरोप है कि राजीव ने होटल में एक कमरा बुक किया। इसके बाद वहां उसकी बीवी को मिलने के लिए कॉल कर बुलाया था। इसी दौरान किसी ने घटना की जानकारी महिला सिपाही के पति को दी, जिसने राजीव नगर थाने पर इसकी जानकारी दी।
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पुलिस ने छापेमारी की तो रंगे हाथ दोनों पकड़े गए। जहां पति भी पहुंचकर आरोपी सिपाही को थप्पड़ जड़ दिया। साथ ही सिपाही पत्नी को भी भला-बुरा कहा। वहीं, महिला सिपाही के पति के बयान पर राजीव पर रेप का केस दर्ज किया गया है।
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बता दें कि महिला सिपाही का कोर्ट में बयान मायने रखेगा। अगर उसने आज कोर्ट में यह बयान दे दी कि उसने सहमति से राजीव के साथ संबंध बनाया था तो राजीवनगर थाना में आईपीसी की धारा 376 के तहत दर्ज केस स्टैंड नहीं करेगा। क्योंकि सहमति से संबंध बनाना रेप नहीं हैं।
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अगर पीड़िता ने यह बयान दे दिया कि वह जबरन या बहला फुसला या झांसे में लेकर गया और उसने संबंध बना लिया तो राजीव की मुश्किलें बढ़ जाएंगी और जमानत मिलने में देर होगी। यही नहीं उसे विभाग तत्काल निलंबित कर देगा और फिर उस पर विभागीय कार्रवाई भी चलेगी।
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