मुंबई। T-सीरिज के फाउंडर गुलशन कुमार (Gulshan Kumar) हत्या मामले से जुड़ी एक याचिका पर बॉम्बे हाई कोर्ट ने गुरुवार को फैसला सुनाया। इसमें मर्डर के दोषी अब्दुल रऊफ उर्फ दाऊद मर्चेंट की सजा को बरकरार रखा गया है। अब्दुल रऊफ अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम का साथी है। उसे सेशन कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई थी। हाई कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि अब्दुल रऊफ किसी भी तरह की दया का हकदार नहीं है क्योंकि वह पहले भी पैरोल के बहाने बांग्लादेश भाग गया था। वहीं, रऊफ के भाई राशिद मर्चेंट को भी उम्रकैद की सजा सुनाई गई है। बता दें कि 12 अगस्त 1997 को मुंबई के अंधेरी इलाके में गुलशन कुमार की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी।