इस सरकारी स्कीम में 42 रुपए लगा कर पा सकते हैं जिंदगी भर पेंशन, 2 करोड़ से ज्यादा लोग उठा चुके हैं फायदा

बिजनेस डेस्क। आजकल ऐसी नौकरियां कम ही बची हैं, जिनमें रिटायरमेंट के बाद नियमित पेंशन मिलती हो। इसलिए भविष्य की आर्थिक सुरक्षा के लिहाज से हर किसी के लिए किसी पेंशन स्कीम में निवेश करना जरूरी हो गया है। पेंशन स्कीम में निवेश करने से रिटायरमेंट के बाद किसी तरह की कोई चिंता नहीं रह जाती। ऐसे तो बैंकों और पोस्ट ऑफिस ने भी पेंशन योजनाएं शुरू की हैं, लेकिन केंद्र सरकार (Central Government) की अटल पेंशन योजना (Atal Pension Yojana) काफी पॉपुलर साबित हो रही है। इस योजना के तहत सरकार असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले लोगों के लिए हर महीने पेंशन की व्यवस्था करती है। गरीब और मजदूर तबके के लोग सरकार की इस योजना का लाभ उठा कर अपना भविष्य सुरक्षित कर सकते हैं। जानें इस योजना के बारे में विस्तार से।
(फाइल फोटो)
 

Asianet News Hindi | Published : Nov 22, 2020 3:51 AM IST
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इस सरकारी स्कीम में 42 रुपए लगा कर पा सकते हैं जिंदगी भर पेंशन, 2 करोड़ से ज्यादा लोग उठा चुके हैं फायदा

2 करोड़ से ज्यादा हैं सब्सक्राइबर
बता दें कि केंद्र सरकार की इस योजना से अब तक करीब 2.45 करोड़ लोग जुड़ चुके हैं। इससे इस योजना की लोकप्रियता का अंदाज मिलता है। इस साल अक्टूबर के अंत में 34.51 फीसदी सब्सक्राइबर्स बढ़े हैं।
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42 रुपए हर महीने करना होगा जमा
अटल पेंशन योजना (APJ) में सिर्फ 42 रुपए हर महीने जमा कर के आजीवन पेंशन का फायदा लिया जा  सकता है। इसके लिए इस योजना से 18 साल की उम्र में जुड़ना होगा। इसके बाद हर महीने 42 रुपए का भुगतान करना होगा। फिर 60 साल की उम्र के बाद 1 हजार रुपए महीना पेंशन मिलेगी। वहीं, अगर 210 रुपए महीना जमा किए जाएं, तो 5 हजार रुपए महीना पेंशन मिलेगी।
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न्यूनतम पेंशन की गारंटी
अटल पेंशन योजना (APJ) में 60 साल की उम्र के बाद न्यूनतम पेंशन की गारंटी दी जाती है। इस योजना से देश का कोई भी नागरिक 18 से 40 साल की उम्र तक जुड़ सकता है। योजना की खासियत यह है कि इसमें पेंशनर के निधन होने पर पेंशन उसके पति या पत्नी को दी जाती है। 
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जमा राशि मिलेगी नॉमिनी को
इस योजना में पेंशनधारी पति-पत्नी, दोनों दोनों की मृत्यु हो जाने पर पेंशन फंड में जमा राशि नॉमिनी को दे दी जाती है। यह इस योजना की एक खास सुविधा है। इस योजना में जमा की गई राशि हर हाल में पेंशनधारक के परिवार को मिल जाती है।  
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कैसे खोल सकते हैं खाता
अटल पेंशन योजना के तहत खाता बैंक में खुलवाया जा सकता है। इस योजना के तहत बचत खाताधारक  (Savings Account Holder) इंटरनेट बैंकिंग (Internet Banking) की सुविधा के बगैर भी अटल पेंशन योजना के लिए खाता खोल सकते हैं।  पेंशन फंड रेग्युलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी (PFRDA) ने मौजूदा बचत खाताधारकों को ऑनलाइन अटल पेंशन योजना खाता खुलवाने के लिए एक वैकल्पिक माध्यम के इस्तेमाल की इजाजत दी है। इसके तहत व्यक्ति इंटरनेट बैंकिंग या मोबाइल ऐप का इस्तेमाल किए बिना यह खाता खोल सकता है। 
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क्या है नया ऑप्शन
अटल पेंशन योजना  (APJ) में नेट बैंकिंग के बिना ऑनलाइन खाता खोलने के लिए पेंशन फंड रेग्युलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी (PFRDA) ने बैंकों के वेब पोर्टल के इस्तेमाल का ऑप्शन दिया है। इसके तहत खाताधारक को अटल पेंशन योजना खाता ऑनलाइन खुलवाने की सुविधा देने वाले बैंकों के पोर्टल पर जाना होगा। इसके बाद उन्हें कस्टमर ID या बचत खाता नंबर डाल कर रजिस्ट्रेशन कराना होगा। इसके लिए पैन कार्ड (PAN Card) या आधार कार्ड (Aadhaar Card) का इस्तेमाल भी किया जा सकता है। रजिस्ट्रेशन की प्रॉसेस ओटीपी (OTP) बेस्ड ऑथेंटिकेशन के जरिए पूरी होगी।
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