Published : Jun 21, 2020, 07:50 PM ISTUpdated : Jun 22, 2020, 09:50 AM IST
बिजनेस डेस्क। कोरोना वायरस की महामारी के बाद केंद्र सरकार को लॉकडाउन लगाना पड़ा था। इस दौरान लोगों को सुविधाएं देने के लिए सरकार की ओर से कई घोषणाएं भी की गई थीं। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने ऐसी ही एक घोषणा एटीएम ट्रांजेक्शन को लेकर की थी। इसी के तहत वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने 24 मार्च को एटीएम से कैश निकालने के नियम बदल दिए थे।
नए नियमों के तहत एटीएम कार्ड धारकों को किसी भी एटीएम से अनलिमिटेड फ्री ट्रांजेक्शन की छूट मिली थी। यानी फ्री ट्रांजेक्शन के अलावा कैश निकालने पर जो शुल्क बैंक की ओर से लगता था उसे खत्म कर दिया गया था। वित्त मंत्री की घोषणा के मुताबिक ये छूट तीन महीने के लिए यानी जून तक है।
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यानी एक जुलाई से एटीएम से कैश निकालने के नियम बदलने जा रहे हैं। हो सकता है कि पुराने नियम फिर लागू हो जाएं। वैसे सरकार ने अभी इस बारे में किसी तरह की घोषणा नहीं की है। पुराने नियमों में एटीएम से ट्रांजेक्शन लिमिट तय थी। लिमिट से ज्यादा ट्रांजेक्शन पर ग्राहक संबन्धित बैंक को एक निश्चित भुगतान देता था।
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लॉकडाउन के दौरान लोगों को पैसे की जरूरत के लिए बार-बार बैंक न जाना पड़े इसके लिए सरकार ने ट्रांजेक्शन लिमिट के नियमों में ढील के साथ किसी भी बैंक के एटीएम से पैसे निकालने की सहूलियत दी थी। इसमें अन्य बैंकों के एटीएम इस्तेमाल की छूट मिली थी।
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लेकिन अगर इस बारे में कोई घोषणा नहीं हुई तो 1 जुलाई से पुराने नियम लागू होंगे। इसके बाद दूसरे बैंकों के एटीएम इस्तेमाल पर नियमों के मुताबिक चार्जेज देने पड़ सकते हैं। ट्रांजेक्शन की लिमिट भी तय हो जाएगी। बैंकों के एटीएम ट्रांजेक्शन लिमिट अलग-अलग हैं।
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एसबीआई को लें तो बैंक अपने कार्ड धारकों को मेट्रो शहरों में 8 फ्री ट्रांजेक्शन की सुविधा देता है। इसमें से 5 एसबीआई और 3 अन्य बैंकों के एटीएम ट्रांजेक्शन की सुविधा है। इससे ज्यादा एटीएम ट्रांजेक्शन पर बैंक शुल्क वसूलता है।
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इसी तरह नॉन-मेट्रो शहरों में एसबीआई 10 फ्री ट्रांजेक्शन की देता है। 5 एसबीआई और 5 अन्य बैंकों के एटीएम ट्रांजेक्शन के लिए। फ्री लिमिट के बाद कैश ट्रांजेक्शन पर 20 रुपये + जीएसटी और नॉन-कैश ट्रांजेक्शन के लिए 8 रुपये + जीएसटी वसूलता है। अन्य बैंकों के भी फ्री ट्रांजेक्शन और लिमिट से ज्यादा ट्रांजेक्शन पर चार्जेज अलग-अलग हैं।
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