क्या है पेमेंट ऑफ ग्रैच्युटी एक्ट
पेमेंट ऑफ ग्रैच्युटी एक्ट, 1972 के तहत जिस कंपनी में 10 से ज्यादा कर्मचारी काम करते हैं, वहां इम्प्लॉइज को ग्रैच्युटी का लाभ मिलता है। अगर इम्प्लॉई नौकरी बदल लेता है, किसी वजह से नौकरी छोड़ देता है या रिटायर हो जाता है, लेकिन ग्रैच्युटी के नियमों का पूरा करता है तो उसे इसका लाभ मिलता है।