कंपनी की ओर से न्यूनतम 1250 रुपये किए जाते हैं जमा
EPS में कर्मचारी की सैलरी से रकम नहीं काटती बल्कि कंपनी के योगदान का कुछ हिस्सा ईपीएस में जमा होता है। नए नियम के अंतर्गत बेसिक सैलरी को 15,000 रुपये तक निर्धारित कर दिया गया है। इसी नए नियम के मुताबिक सैलरी का 8.33 प्रतिशत हिस्सा ईपीएस में जमा किया जाता है। इसका अर्थ हुआ कि बेसिक सैलरी भले ही 15,000 रुपये से ज्यादा हो, लेकिन EPS में कंपनी की ओर से 1250 रुपये ही जमा किए जाएंगे। ईपीएस का पैसा मासिक पेंशन के लिए डिपॉजिट किया जाता है।