अगर PPO नंबर खो गया है तो परेशान नहीं हों EPFO पेंशनर्स, जानें कैसे मिलेगा दोबारा

Published : Nov 19, 2020, 01:14 PM IST

बिजनेस डेस्क। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने  उन पेंशनर्स को पेंशन पेमेंट ऑर्डर (PPO) नंबर खो जाने की स्थिति में इसे दोबारा बनवाने की सुविधा दी है। इससे ईपीएफओ के लाखों पेंशनर्स को बड़ी राहत मिली है। बता दें कि  PPO नंबर खो जाने की स्थिति में पेंशन हासिल करने में बड़ी परेशानी होती है। अक्सर पेंशनर्स के  PPO नंबर खो जाते हैं। ऐसे में, उन्हें इसे दोबारा बनवाने के लिए  ईपीएफओ दफ्तर के चक्कर काटने पड़ते हैं। लेकिन अब ईपीएफओ (EPFO) ने घर बैठे ऑनलाइन इसे दोबारा रिकवर करने की सुविधा दे दी है। इससे पेंशनर्ल को भटकना नहीं पड़ेगा। जानें कैसे घर पर बैठे ही हासिल कर सकते हैं PPO नंबर। (फाइल फोटो)  

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अगर  PPO नंबर खो गया है तो परेशान नहीं हों EPFO पेंशनर्स, जानें कैसे मिलेगा दोबारा

क्या होता है PPO नंबर
PPO एक यूनीक नंबर (Unique number) होता है। PPO नंबर के जरिए ही रिटायरमेंट के बाद पेंशनर्स को पेंशन (Pension) मिलती है। अगर यह नंबर खो जाए तो पेंशन मिलने में बड़ी परेशानी होती है। लेकिन अब इसे प्रोविडेंट फंड की मदद से दोबारा आसानी से हासिल किया जा सकता है।
(फाइल फोटो)
 

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ऑनलाइन कैसे हासिल कर सकते हैं नंबर
PPO नंबर दोबारा हासिल करने के लिए EPFO की आधिकारिक वेबसाइट https://www.epfindia.gov.in/site_en/index.php पर जाना होगा। वहां अब लेफ्ट साइड में दिए हुए ‘ऑनलाइन सर्विसेस’ सेक्शन में ‘Pensioners Portal’ के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद एक नया पेज खुलेगा। इसके बाद इस पेज के लेफ्ट साइड में  ‘Know Your PPO No. ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। वहां अपने बैंक अकाउंट नंबर को डालना होगा, ​जो पेंशन फंड से लिंक्ड हो। इसके बाद PPO नंबर दिखने लगेगा। 
(फाइल फोटो)
 

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ऐसे भी कर सकते हैं पता
PPO नंबर का पता अपने पीएफ मेंबर आईडी (PF Member ID) डालकर भी सर्च किया जा सकता है। इसके ​डिटेल्स के सबमिट होने पर PPO नंबर वेबसाइट पर शो होने लगेगा।
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क्यों जरूरी है PPO नंबर
PPO नंबर 12 डिजिट का एक बेहद ही महत्वपूर्ण नंबर है। यह एक रेफरेंस नंबर होता है, जो सेंट्रल पेंशन अकाउंटिंग ऑफिस के साथ कोई भी कम्युनिकेशन करने के लिए जरूरी होता है. PPO नंबर पेंशनर की पासबुक में दर्ज होना जरूरी है। बैंक के किसी एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच में पेंशन अकाउंट ट्रांसफर किए जाने पर PPO नंबर देना जरूरी होता है।
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शिकायत दर्ज कराने के लिए है जरूरी
अगर कोई  पेंशनर्स अपनी पेंशन संबंधी कोई शिकायत EPFO में दर्ज कराना चाहता है, तो इसके लिए भी PPO नंबर देना अनिवार्य होता है। ऑनलाइन पेंशन स्टेटस जानने के लिए भी PPO नंबर की जरूरत होती है। हर साल जीवन प्रमाण पत्र (Life Certificate) जमा करते वक्त भी PPO नंबर दर्ज करना होता है।
(फाइल फोटो)

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यहां से मिलेगा लाइफ सर्टिफिकेट का स्टेटस
पेंशन हासिल करने के लिए हर साल लाइफ सर्टिफिकेट यानी जीवन प्रमाण पत्र देना जरूरी होता है। इसके लिए पेंशनर्स को https://mis.epfindia.gov.in/PensionPaymentEnquiry/ लिंक ओपन करना होगा। इस पोर्टल पर जीवन प्रमाण पत्र, पेमेंट संबंधी जानकारी और पेंशन स्टेटस के बारे में पूरी जानकारी मिल जाएगी।
(फाइल फोटो)

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