नियम और शर्तें
इस जमा योजना में डिपॉजिट पर हासिल होने वाला ब्याज टैक्स के दायरे में आएगा। अगर इस आरडी में मासिक किस्त महीने के आखिरी कामकाजी दिन तक नहीं दी गई तो किस्त में देरी का जुर्माना 12 रुपए प्रति 1000 रुपए के हिसाब से देना होगा। मंथली इनकम रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट में किसी भी फेज में आंशिक निकासी की इजाजत नहीं है। इन्वेस्टमेंट फेज और पेआउट फेज, दोनों के दौरान प्रीमेच्योर क्लोजर की इजाजत होगी, लेकिन इस पर पेनल्टी देनी होगी।
(फाइल फोटो)