नौकरी नहीं होने पर PF का पैसा निकालने का नियम
नौकरी बदलने के मामले में कर्मचारी का PF दूसरे इम्प्लॉयर के अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता है। ऐसे में, कर्मचारी का कन्टीनुअस पीरियड कैलकुलेट करते समय नए इम्प्लॉयर का पीरियड भी जोड़ा जाएगा।लेकिन कई मामलों में PF से रकम निकालने पर टैक्स में छूट मिलती है। अगर इम्प्लॉई की तबीयत खराब होने की वजह से नौकरी चली गयी है या फिर नियोक्ता कंपनी ने अपना कारोबार समेट लिया हो, तो पीएफ का पैसा निकाला जा सकता है। इसके अलावा, PF नियमों के मुताबिक, कोई कर्मचारी नौकरी के दौरान जमा की गई कुल रकम का 75 फीसदी नौकरी छोड़ने के एक महीने के बाद निकाल सकता है। अगर व्यक्ति दो महीने से ज्यादा बेरोजगार रहता है तो वह पीएफ अकाउंट से पूरी रकम निकाल सकता है।
(फाइल फोटो)