बिजनेस डेस्क। इस साल इनकम टैक्स पेयर्स को इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करने के बावजूद टैक्स रिफंड (Income Tax Refund) का अमाउंट मिलने में देर हो सकती है। बता दें कि कोरोनावायरस महामारी की वजह से असेसमेंट ईयर 2020-21 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की अंतिम तारीख कई बार बढ़ाई गई। पहले इनकम टैक्स रिटर्न भरने की अंतिम तारीख 31 जुलाई, 2020 थी। बाद में इसे सितंबर तक बढ़या गया। इसके बाद केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने इनकम टैक्स रिटर्न भरने की समय-सीमा 31 दिसंबर 2020 तक के लिए बढ़ा दी। बहरहाल, जिन लोगों ने पहले अपना इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) दाखिल कर दिया है, उन्हें टैक्स रिफंड (Tax Refund) मिलने में देरी हो सकती है।
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