इनकम टैक्स रिटर्न भरने के बाद भी टैक्स रिफंड में हो सकती है देर, जानें विभाग ने क्या बताई वजह

बिजनेस डेस्क। इस साल इनकम टैक्स पेयर्स को इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करने के बावजूद टैक्स रिफंड (Income Tax Refund) का अमाउंट  मिलने में देर हो सकती है। बता दें कि कोरोनावायरस महामारी की वजह से असेसमेंट ईयर 2020-21 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की अंतिम तारीख कई बार बढ़ाई गई। पहले इनकम टैक्स रिटर्न भरने की अंतिम तारीख  31 जुलाई, 2020 थी। बाद में इसे सितंबर तक बढ़या गया। इसके बाद केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने  इनकम टैक्स रिटर्न भरने की समय-सीमा 31 दिसंबर 2020 तक के लिए बढ़ा दी। बहरहाल, जिन लोगों ने पहले अपना इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) दाखिल कर दिया है, उन्हें टैक्स रिफंड (Tax Refund) मिलने में देरी हो सकती है। 
(फाइल फोटो)
 

Asianet News Hindi | Published : Nov 21, 2020 6:47 AM IST
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इनकम टैक्स रिटर्न भरने के बाद भी टैक्स रिफंड में हो सकती है देर, जानें  विभाग ने क्या बताई वजह

क्या है वजह 
जिन लोगों ने वर्ष 2020-21 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल कर दिया और उन्हें अभी तक रिफंड नहीं मिला, तो कुछ  टैक्सपेयर्स ने इसके खिलाफ आवाज उठाई। इस पर  इनकम टैक्स विभाग (Income Tax department) ने कहा है इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) की तेजी से प्रॉसेसिंग के लिए सॉफ्टवेयर को अपग्रेड किया जा रहा है। इस टेक्निकल वजह से इनकम टैक्स रिफंड मिलने में देर हो सकती है।
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ट्विटर के जरिए टैक्सपेयर्स ने उठाया था सवाल
ऐसे टैक्सपेयर्स की संख्या भी कम नहीं थी, जिन्होंने जून-जुलाई में ही इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल कर दिया था। लेकिन जब उन्हें टैक्स रिफंड (Tax Refund) नहीं मिला तो उन्होंने ट्विटर (Twitter) पर रिफंड को लेकर आवाज उठाई। इसके बाद इनकम टैक्स विभाग ने ट्वीट (Tweet) के जरिए बताया कि टैक्सपेयर को बेहतर सर्विेसेस देने और इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) प्रॉसेसिंग तेज करने के लिए नए टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेड प्लेटफॉर्म (CPC 2.0) पर काम कर चल रहा है।
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टैक्स रिफंड के समय की जानकारी नहीं
जिन लोगों ने इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) दाखिल कर दिया है, उन्हें टैक्स रिफंड (Tax Refund) कब तक मिलेगा, इसके बारे में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कोई जानकारी नहीं दी है। अभी तक नए CPC 2.0 प्लेटफॉर्म पर माइग्रेशन और असेसमेंट ईयर 2020-21 के इनकम टैक्स रिटर्न की प्रॉसेस की शुरुआत की कोई टाइमलाइन नहीं बताई गई है। फिलहाल, इनकम टैक्स रिटर्न बेंगलुरु स्थित सेंट्रलाइज्ड प्रॉसेसिंग सेंटर में प्रॉसेस किए जाते हैं। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कहा है कि CPC 2.0 प्लेटफॉर्म शुरू होने के बाद टैक्सपेयर्स को कई तरह की सुविधाएं मिलेंगी और इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) की प्रॉसेसिंग काफी तेज हो जाएगी।
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1.32 लाख करोड़ रुपए  किए गए रिफंड
इनकम टैक्स विभाग ने 1 अप्रैल, 2020 से 10 नवंबर के बीच 39.75 लाख से ज्यादा टैक्सपेयर्स को 1.32 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का रिफंड जारी किया है। पर्सनल इनकम टैक्स रिफंड कुल 35,123 करोड़ रुपए और कॉरपोरेट रिफंड 97,677 करोड़ रुपए टैक्सपेयर्स को रिफंड किए गए हैं।
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कैसे चेक करें रिफंड स्टेटस
इनकम टैक्स रिफंड स्टेटस चेक करने के लिए विभाग की वेबसाइट https://tin.tin.nsdl.com/oltas/refundstatuslogin.html पर जाना होगा। इसके बाद पैन कार्ड (PAN Card) नंबर और जिस साल का रिफंड बाकी है, उसे भर के कैप्चा कोड डालना होगा। इसके बाद प्रोसीड (Proceed) बटन पर क्लिक करने पर कम्प्यूटर स्क्रीन पर रिफंड स्टेटस आ जाएगा। 
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ऐसे भी कर सकते हैं पता
इनकम टैक्स रिफंड स्टेटस जानने का एक दूसरा तरीका भी है। इसके लिए इनकम टैक्स पोर्टल पर अपने इनकम टैक्स खाते में लॉग इन करना होगा। लॉग इन करने के बाद  My Accounts टैब पर जाकर वहां दिए गए Refund/Demand स्टेटस पर क्लिक करना होगा। वहां पर वह असेसमेंट ईयर भरना होगा, जिसका रिफंड स्टेटस चेक करना है। इसके बाद इनकम टैक्स रिफंड स्टेटस स्क्रीन पर आ जाएगा।
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