अभी भी नहीं भर पाए हैं इनकम टैक्स रिटर्न तो फिर भी है मौका, जानें इसके लिए क्या करना होगा

बिजनेस डेस्क। इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करने की आखिरी तारीख गुजर चुकी है। बता दें कि एसेसमेंट ईयर 2020-21 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न भरने की डेडलाइन 10 जनवरी थी। कोरोनावायरस महामारी (Covid-19 Pandemic) की वजह से इस बार इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की तारीख कई बार बढ़ाई गई। आम तौर पर इसे 31 जुलाई तक हर हाल में भरना होता है, लेकिन महामारी और लॉकडाउन के चलते इसकी तारीख पहले 30 नवंबर, 2002 की गई। फिर इसे 31 दिसंबर 2020 किया गया। इसके बाद सरकार ने लोगों को राहत देते हुए एक बार इसकी डेडलाइन बढ़ा दी और आईटीआर फाइल करने की अंतिम तारीख 10 जनवरी, 2021 कर दी गई। फिर भी ऐसे लोगों की कमी नहीं है, जो इस समय सीमा के भीतर भी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं कर पाए। ऐसे लोग बिलेटेड रिटर्न (Belated Return) भर सकते हैं, लेकिन इसके लिए इन्हें पेनल्टी देनी होगी। जानें इस प्रॉसेस के बारे में।
(फाइल फोटो)

Asianet News Hindi | Published : Jan 14, 2021 8:28 AM IST
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अभी भी नहीं भर पाए हैं इनकम टैक्स रिटर्न तो फिर भी है मौका, जानें इसके लिए क्या करना होगा
निर्धारित समय सीमा के भीतर इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करने पर पेनल्टी देनी होती है। इनकम टैक्स एक्ट, 1961 के सेक्शन 139 के तहत इनकम टैक्स रिटर्न नहीं जमा करने पर 5,000 रुपए बतौर पेनल्टी देनी होती है। यह पेनल्टी तब देनी पड़ती है, जब इनकम टैक्स रिटर्न डेडलाइन के बाद और 31 दिसंबर से पहले भरा जाए। (फाइल फोटो)
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इसके बाद यह पेनल्टी बढ़ाकर 10,000 रुपए कर दी जाती है। इसके अलावा, देर से आईटीआर फाइल करने पर कुछ मामलों में ब्याज भी देना होता है। (फाइल फोटो)
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इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की तारीख के बाद जब कोई टैक्सपेयर अपना रिटर्न जमा करता है तो उसे बिलेटेड रिटर्न कहा जाता है। यह इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 139(4) के तहत आता है। इस सेक्शन के तहत कोई भी टैक्सपेयर अपने पिछले रिटर्न को फाइल कर सकता है। (फाइल फोटो)
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इसी व्यवस्था के तहत ​एसेसमेंट ईयर 2019-20 के लिए 31 मार्च 2021 तक बिलेटेड रिटर्न फाइल किया जा सकता है। लेकिन इसके लिए लेट फीस या पेनल्टी देनी होगी। बिना लेट फीस या पेनल्टी के अब आईटीआर फाइल नहीं किया जा सकता। (फाइल फोटो)
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बिलेटेड रिटर्न पर इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 234F के तहत पेनल्टी लगती है। इस सेक्शन के तहत डेडलाइन के बाद और 31 दिसंबर से पहले आईटीआर फाइल करने पर 5,000 रुपए की पेनल्टी लगती है। इसके बाद यह रकम बढ़कर 10,000 रुपए हो जाती है। (फाइल फोटो)
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हालांकि, अगर टैक्सपेयर की कुल आय 5,00,000 रुपए से ज्यादा नहीं है तो देर से आईटीआर फाइल करने की फीस 1,000 रुपए से ज्यादा नहीं होती है। अगर किसी व्यक्ति पर टैक्स बनता है और वह इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करता है, तो इसका खामियाजा उसे लेट फीस और कुछ टैक्स में छूट नहीं मिलने के रूप में उठाना पड़ सकता है। (फाइल फोटो)
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अगर 60 साल से कम उम्र के व्यक्ति की सालाना इनकम 2.5 लाख रुपए और 60 से 80 साल उम्र के व्यक्ति की इनकम 3 लाख रुपए है, तो उनके लिए इनकम टैक्स रिटर्न भरना जरूरी नहीं है। वहीं, 80 साल से ज्यादा उम्र के व्यक्ति की सालाना इनकम 5 लाख रुपए है, तो उनके लिए भी आईटीआर भरना अनिवार्य नहीं है। (फाइल फोटो)
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