Post Office की इन स्कीम्स में निवेश कर हासिल कर सकते हैं बढ़िया मुनाफा, टैक्स भी बचेगा
बिजनेस डेस्क। अगर आप इनकम टैक्स में छूट पाना चाहते हैं, तो 31 मार्च के पहले तक निवेश करना होगा। निवेश के आधार पर ही इनकम टैक्स में छूट मिलती है। पोस्ट ऑफिस की स्मॉल सेविंग्स स्कीम में निवेश करना मुनाफे के साथ ही टैक्स बचाने के लिए बढ़िया होता है। पोस्ट ऑफिस की सेविंग्स स्कीम्स में बैंकों की तुलना में ब्याज ज्यादा मिलता है। पोस्ट ऑफिस की ऐसी कई स्कीम्स हैं, जिनमें निवेश कर आप टैक्स में छूट हासिल कर सकते हैं। जानें इनमें से कुछ के बारे में।
(फाइल फोटो)
Asianet News Hindi | Published : Mar 17, 2021 11:41 AM IST / Updated: Mar 17 2021, 05:31 PM IST
पोस्ट ऑफिस की पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF) स्कीम में अकाउंट खोल कर टैक्स बचाया जा सकता है। इस अकाउंट को 500 रुपए के अमाउंट से खोला जा सकता है, लेकिन बाद में इसमें हर साल 500 रुपए जमा करने होते हैं। इस अकाउंट में हर साल अधिकतम 1.5 लाख रुपए जमा किए जा सकते हैं। (फाइल फोटो)
इस स्कीम का मेच्योरिटी पीरियड 15 साल का है। इसका मतलब है कि 15 साल के पहले इससे बाहर नहीं निकला जा सकता है। वहीं, मेच्योरिटी के बाद इसे 5-5 साल के लिए बढ़ाया जा सकता है। (फाइल फोटो)
पीपीएफ अकाउंट पर सालाना 7.1 फीसदी ब्याज मिलता है। ब्याज दरों की समीक्षा सरकार हर 3 महीने पर करती है। इस अकाउंट को 15 साल के पहले बंद तो नहीं किया जा सकता है, लेकिन 3 साल बाद इस अकाउंट से कर्ज लेने की सुविधा मिलती है। वहीं, 7 साल पूरे होने पर कुछ नियमों के तहत पैसा निकाला जा सकता है। (फाइल फोटो)
इस अकाउंट को किसी भी दूसरे पोस्ट ऑफिस में ट्रांसफर किया जा सकता है। इस अकाउंट में जमा राशि के आधार पर इनकम टैक्स कानून के सेक्शन 80C के तहत 1.5 लाख रुपए की तक की रकम पर टैक्स में छूट हासिल की जा सकती है। (फाइल फोटो)
इसी तरह पोस्ट ऑफिस की नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट (NSC) में भी निवेश कर टैक्स में छूट हासिल की जा सकती है। बता दें कि नेशनल सेविंग सर्टिफिेकेट में निवेश पर 6.8 फीसदी सालाना ब्याज दिया जा रहा है। (फाइल फोटो)
नेशनल सेविंग अकाउंट खुलवाने के लिए कम से कम 1000 रुपए का निवेश करना होता है। इस अकाउंट को किसी नाबालिग के नाम पर भी खोला जा सकता है। 3 वयस्क लोग इस स्कीम में जॉइंट अकाउंट भी खोल सकते हैं। (फाइल फोटो)
नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट में निवेश की कोई अधिकतम सीमा नहीं है। इसमें कितनी भी रकम का निवेश किया जा सकता है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के सेक्शन 80C के तहत इसमें भी टैक्स पर छूट मिलती है। (फाइल फोटो)