मिलती है टैक्स में छूट
इस स्कीम के तहत ब्याज की राशि 50,000 रुपए सालाना से ज्यादा होने पर TDS कटने लगता है। हालांकि, इस स्कीम में इन्वेस्टमेंट पर इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80C के तहत छूट मिलती है। इस स्कीम में नॉमिनेशन सुविधा, अकाउंट को एक पोस्ट ऑफिस से दूसरे में ट्रांसफर कराने की सुविधा, एक ही पोस्ट ऑफिस में कई अकाउंट खुलवाने की सुविधा भी मिलती है।
(फाइल फोटो)