सरल सुरक्षा बीमा : जानें कब से खरीद सकेंगे स्टैंडर्ड पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसी

Published : Mar 01, 2021, 05:04 PM IST

बिजनेस डेस्क। सरल सुरक्षा बीमा (Saral Suraksha Beema) योजना के तहत इन्श्योरेंस रेग्युलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया (IRDAI) ने सभी जनरल और हेल्थ इन्श्योरेंस कंपनियों को 1 अप्रैल 2021 से स्टैंडर्ड पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसी कस्टमर्स के लिए उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। बता दें कि 'सरल सुरक्षा बीमा' के तहत इन्श्योरेंस कंपनियां 2.5 लाख रुपए से लेकर 1 करोड़ रुपए तक का बीमा देंगी। इस पॉलिसी की शर्तें एक समान होंगी। 18 से लेकर 70 साल तक के लोग इसका लाभ ले सकेंगे। इसमें पॉलसीधारक की मौत होने पर उसका परिवार पूरी बीमा राशि का क्लेम कर सकेगा। (फाइल फोटो)  

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सरल सुरक्षा बीमा : जानें कब से खरीद सकेंगे स्टैंडर्ड पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसी
इरडा ने सभी बीमा कंपनियों को 1 अप्रैल 2021 से स्टैंडर्ड ट्रैवल पॉलिसी और स्टैंडर्ड होम इन्श्योरेंस पॉलिसी भी लाने के लिए कहा था। इन पॉलिसी में मिलने वाले फायदे एक जैसे होंगे। इन्हें अलग-अलग कंपनियां शुरू करेंगी, लेकिन इनके नियम और शर्तों में कोई अंतर नहीं होगा। (फाइल फोटो)
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बता दें कि इरडा के निर्देश पर 1 जनवरी 2021 से सभी जीवन बीमा कंपनियों ने स्टैंडर्ड टर्म पॉलिसी की शुरुआत की है। इसका नाम सरल जीवन बीमा है। इसमें 5 लाख रुपए से 25 लाख रुपए तक का सम इन्श्योर्ड मिलता है। (फाइल फोटो)
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इरडा ने स्टैंडर्ड पर्सनल एक्सीडेंट कवर के बारे में गाइडलाइन्स जारी किया है। इसके मुताबिक, बताई गई रेंज के ऊपर बीमा कंपनियां बीमा की रकम की पेशकश कर सकती हैं। अगर पॉलिसी की सभी शर्तें एक जैसी हों, तो वे प्रोडक्ड का नाम भी एक रख सकती हैं। पर्सनल एक्सीडेंट इन्श्योरेंस में बेसिक कवर दिया जाएगा। (फाइल फोटो)
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इसके तहत पॉलिसीधारक की दुर्घटना में मौत होने पर उसका परिवार पूरी बीमा राशि के लिए क्लेम कर सकता है। इसकी शर्त यह है कि मौत दुर्घटना की तारीख से 12 महीने के भीतर हो। विकलांगता के मामले में भी चोट की गंभीरता को देखते हुए बीमा कंपनियां भुगतान करेंगी। (फाइल फोटो)
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सरल सुरक्षा बीमा में पॉलिसीधारक के दुर्घटना में चोट लगने से काम नहीं करने के कारण आमदनी नहीं होने पर उस नुकसान की भरपाई की जाएगी। यह भुगतान प्रति सप्ताह सम इन्श्योर्ड का 0.2 फीसदी होगा। यह पेमेंट तब तक किया जाता रहेगा, जब तक दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति काम पर लौट नहीं जाता। (फाइल फोटो)
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दुर्घटना की वजह से अगर अस्पताल में भर्ती होने की नौबत आती है, तब वहां इलाज पर होने वाले खर्च का क्लेम भी किया जा सकता है। हालांकि, इसके लिए कुछ शर्तों को मानना जरूरी होगा। इसमें सम इन्श्योर्ड का 10 फीसदी तक मिलेगा। (फाइल फोटो)

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