व्यवसायी और दूसरे लोगों के लिए
इस योजना का फायदा वे लोग भी उठा सकते हैं, जो व्यवसाय और निजी कारोबार करते हैं। इस योजना के तहत होम लोन में सब्सिडी हासिल करने के लिए उन्हें पैन कार्ड, वोटर आईडी, आधार कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, सरकार द्वारा जारी फोटो आईकार्ड देना होगा। ऐड्रेस प्रूफ के लिए वोटर कार्ड, आधार कार्ड, पासपोर्ट, यूटिलिटी बिल की कॉपी, इन्श्योरेंस, बैंक पासबुक पर लिखा पता, रेजीडेंस ऐड्रेस सर्टिफिकेट, स्टाम्प पेपर पर रेंट एग्रीमेंट देना होगा। वहीं, इनकम प्रूफ के लिए पिछले 2 फाइनेंशियल ईयर का ITR, बैलेंसशीट, प्रॉफिट और लॉस अकाउंट, 6 महीने का सेविंग अकाउंट स्टेटमेंट और बिजनेस एंटिटी के लिए 6 महीने का करंट अकाउंट स्टेटमेंट देना होगा। प्रॉपर्टी प्रूफ के लिए सेल्स डीड, सेल-परचेज एग्रीमेंट, प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट और पेमेंट की रसीद देनी होगी।
(फाइल फोटो)