पति या पत्नी को आधी पेंशन
यह एक ऐसी स्कीम में जिसमें अपनी मर्जी से योगदान किया जाता है, जिसके तहत 60 वर्ष की उम्र होने के बाद प्रति माह 3,000 रुपये की न्यूनतम पेंशन मिल सकेगी। अगर मेंबर की मृत्यु हो जाती है तो मेंबर के पति या पत्नी को फैमिली पेंशन के तौर पर 50 फीसद पेंशन मिलेगी।