Post office की इस स्कीम में इन्वेस्टमेंट पर मिलता है दोगुना पैसा, जानें क्या करना होगा

बिजनेस डेस्क। छोटी बचत कर उसका निवेश करने से आने वाले वक्त में फायदा होता है। अक्सर वे लोग बचत नहीं कर पाते, जिनकी आमदनी कम होती है। लेकिन कम आमदनी में भी बचत कर उसका निवेश किया जा सकता है। पोस्ट ऑफिस (Post Office) की कई योजनाएं ऐसी हैं, जिनमें निवेश करने पर काफी लाभ मिलता है। पोस्ट ऑफिस में निवेश हर लिहाज से अच्छा होता है। इसमें पैसा सुरक्षित रहता है, साथ ही रिटर्न भी अच्छा-खासा मिलता है। आज हम बताने जा रहे हैं पोस्ट ऑफिस की एक ऐसी स्कीम के बारे में, जिसमें निवेश करने पर मेच्योरिटी पर दोगुना रिटर्न मिलता है। 
(फाइल फोटो)
 

Asianet News Hindi | Published : Sep 15, 2020 4:40 AM IST / Updated: Sep 15 2020, 10:15 AM IST

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Post office की इस स्कीम में इन्वेस्टमेंट पर मिलता है दोगुना पैसा, जानें क्या करना होगा

क्या है यह स्कीम
पोस्ट ऑफिस की इस स्कीम का नाम किसान विकास पत्र (Kisan Vikas Patra) है। यह वन टाइम इन्वेस्टमेंट स्कीम है, यानी इसमें एकमुश्त राशि का निवेश करना होता है। देश के किसी भी पोस्ट ऑफिस में किसान विकास पत्र खरीदा जा सकता है। 
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कितना कर सकते हैं निवेश
इस स्कीम में न्यूनतम निवेश 1000 रुपए किया जा सकता है। इसमें अधिकतम निवेश की कोई सीमा नहीं है। इस स्कीम का मेच्योरिटी पीरियड फिलहाल 124 महीने का है।
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कौन कर सकते हैं निवेश
किसान विकास पत्र (KVP) में निवेश करने वाले के लिए कम से कम 18 साल का होना जरूरी है। इस स्कीम में  सिंगल अकाउंट के अलावा जॉइंट अकाउंट की भी सुविधा है।
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नाबालिग का भी खुल सकता खाता
इस योजना में अभिभावक की देख-रेख में नाबालिगों के लिए भी खाता खोला जा सकता है। ट्रस्ट भी इस स्कीम में निवेश कर सकते हैं। वहीं, नॉन रेजिटेंड इंडियन इस स्कीम में निवेश नहीं कर सकते हैं।
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कितने के हैं किसान विकास पत्र
किसान विकास पत्र (KVP) में निवेश करने के लिए 1000 रुपए, 5000 रुपए, 10,000 रुपए और 50,000 रुपए तक के सर्टिफिकेट होते हैं। इन्हें पोस्ट ऑफिस से खरीदा जा सकता है।
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कितना मिलता है ब्याज
किसान विकास पत्र के लिए वित्त वर्ष 2021 की पहली तिमाही में ब्याज दर 6.9 फीसदी तय की गई है। इस हिसाब से इस स्कीम में निवेश की गई रकम 124 महीने में दोगुनी हो जाएगी। अगर कोई इस स्कीम में 1 लाख रुपए का निवेश करता है, तो मेच्योरिटी पर उसे 2 लाख रुपए मिलेंगे। 
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लगता है टैक्स
यह योजना टैक्स फ्री नहीं है। इसमें इनकम टैक्स अधिनियम की धारा 80C के तहत टैक्स से छूट नहीं मिलती। इस स्कीम में मिलने वाले रिटर्न पर टैक्स लगेगा। इस योजना में टीडीएस (TDS) की कटौती नहीं की जाती।
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ट्रांसफर करने की है सुविधा
किसान विकास पत्र को एक पोस्ट ऑफिस से दूसरे पोस्ट ऑफिस में ट्रांसफर भी किया जा सकता है। इसमें नॉमिनेशन की सुविधा भी मिलती है। किसान विकास पत्र को जारी करने की तारीख के ढाई साल बाद भुनाया जा सकता है। 
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किन डॉक्युमेंट्स की पड़ती है जरूरत
इस योजना में निवेश करने यानी किसान विकास पत्र खरीदने के लिए आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, ऐड्रेस प्रूफ और बर्थ सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ती है। एक बार किसान विकास पत्र खरीद लेने के बाद किसी तरह की और कोई प्रक्रिया पूरी नहीं करनी पड़ती है। 
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