किस सेक्शन के तहत भरे जाते हैं ये रिटर्न
आमतौर पर टैक्स छूट न क्लेम करना या इनकम के बारे में जानकारी या बैंक अकाउंट की जानकारी देना आदि में गलती होने पर रिवाइज्ड रिटर्न भरा जाता है। बिलिटेड आईटीआर इनकम टैक्स एक्ट, 1961 के सेक्शन 139 4 के तहत भरा जाता है। वहीं, रिवाइज्ड रिटर्न 139 5 के तहत भरा जाता है।
(फाइल फोटो)