बैंक से संपर्क जरूरी
रिजर्व बैंक ने निर्देश जारी किया है कि अगर कोई कस्टमर डिजिटल ट्रांजैक्शन, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन या इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन की सुविधा चाहता है, तो उसे अपने बैंक से संपर्क करना होगा। यह नियम क्रेडिट और डेबिट कार्ड, दोनों पर लागू होगा। फिलहाल, कई बैंक सभी तरह के कार्ड पर इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन की डिफॉल्ट सुविधा देते हैं।
(फाइल फोटो)