इन लोगों को हर साल मिलेंगे 36 हजार रुपए, PM मोदी की इस स्कीम का ऐसे उठा सकते हैं फायदा

बिजनेस डेस्क। कोरोना महामारी और लॉकडाउन की वजह से सबसे ज्यादा परेशानी का सामना असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को उठाना पड़ रहा है। पूरे देश में दो महीने से ज्यादा समय तक उनकी आमदनी का कोई जरिया नहीं रह गया और उनकी रोजी-रोटी पर भारी संकट आ गया। इनमें घरेलू कामगार, रिक्शा चालक, खेतिहर मजदूर, धोबी, नाई और दूसरे छोटे-मोटे काम करने वाले लोग हैं। इन्हें बेहद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इन लोगों को राहत देने के लिए केंद्र की मोदी सरकार ने एक खास योजना शुरू की है। इस योजना का नाम 'प्रधानमंत्री श्रम योगी मान धन योजना' (PM-SYM) है। इस योजना में रजिस्ट्रेशन कराने पर पेंशन दिए जाने का प्रावधान है। 

Asianet News Hindi | Published : Jun 10, 2020 5:28 AM IST / Updated: Jun 10 2020, 01:40 PM IST

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इन लोगों को हर साल मिलेंगे 36 हजार रुपए, PM मोदी की इस स्कीम का ऐसे उठा सकते हैं फायदा

हर महीने मिलेगी पेंशन
केंद्र सरकार की इस योजना के तहत 60 साल की उम्र के बाद हर महीने सालाना 36 हजार रुपए की पेंशन मिलती है। इस रकम से लोगों को बड़ी सहायता मिल सकती है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, देश में असंगठित क्षेत्र के 42 करोड़ से ज्यादा कामगार हैं, जिन्हें इस योजना का फायदा मिल सकता है। 

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इन लोगों को मिल सकती है पेंशन
प्रधानमंत्री श्रम योगी मान-धन (PM-SYM) स्कीम का 18 से 40 साल की उम्र के लोग फायदा उठा सकते हैं। इस योजना का लाभ वही लोग ले सकते हैं, जिनकी मंथली इनकम 15 हजार रुपए और उम्र 40 साल से कम है। यह योजना सिर्फ असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए है। 

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इतनी मिलेगी पेंशन
इस स्कीम में 60 साल की उम्र के बाद हर महीने 3000 रुपए पेंशन मिलती है। इस योजना में फैमिली पेंशन दिए जाने की भी सुविधा है। अगर किसी पेंसन पाने वाले के पति या पत्नी की मृत्यु हो जाती है, तो फैमिली पेंशन दी जाएगी। इस योजना में कोई व्यक्ति अपने खाते में जितना योगदान करेगा, उतना ही योगदान सरकार की ओर से भी किया जाएगा।

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कैसे हो खुल सकता है खाता
इस योजना में खाता खोलने के लिए आवेदनकर्ता की उम्र 18 से 40 साल के बीच होनी चाहिए। EPFO की वेबसाइट पर जाकर खाता खोला जा सकता है। इसके लिए आधार कार्ड, IFSC के साथ सेविंग बैंक अकाउंट या जन-धन अकाउंट और वैलिड मोबाइल नंबर होना चाहिए। 
 

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इन लोगों का नहीं खुल सकता खाता
अगर किसी का पहले से EPF, NPS, ESIC खाता हो तो वह इस योजना में शामिल नहीं हो सकता। इस योजना का लाभ लेने के लिए जरूरी है कि व्यक्ति इनकम टैक्स नहीं भरता हो।
 

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ऐसे दर्ज करा सकते हैं नाम
इस योजना का लाभ लेने के लिए नदजीकी CSC पर जाएं। इसकी जानकारी एलआईसी, लेबर ऑफिस या  CSC की बेवसाइट से भी मिल सकती है। साथ में आधार कार्ड, बैंक अकाउंट का डिटेल, बैंक पासबुक, चेकबुक या बैंक स्टेटमेंट ले जाएं। जितनी रकम से खाते की शुरुआत करनी हो, वह ले लें। जिन योजनाओं में पहले निवेश कर चुके हों, उनका प्रमाण पत्र ले लें। CSC में ही यह गणना की जाती है कि कितनी रकम जमा करनी होगी। यह रकम उम्र के आधार पर अलग-अलग होती है।

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