पंजाब नेशनल बैंक में भी खोल सकते हैं यह अकाउंट, मेच्योरिटी पर मिलेगी 15 लाख से ज्यादा रकम

Published : Apr 18, 2021, 12:17 PM IST

बिजनेस डेस्क। बेटियों के भविष्य को सुरक्षित बनाने के लिए सबसे पॉपुलर स्कीम सुकन्या समृद्धि योजना (SSY) का अकाउंट पंजाब नेशनल बैंक (PNB) में भी खोला जा सकता है। यह योजना बहुत ही अच्छी है। इसमें निवेश करने के बाद बेटियों की पढ़ाई-लिखाई और उनकी शादी के लिए पर्याप्त रकम जमा हो जाती है। इस स्कीम में रिटर्न भी अच्छा-खासा मिलता है। आम तौर पर इस योजना के तहत अकाउंट लोग पोस्ट ऑफिस में ही खोलते हैं, लेकिन अपनी सुविधा के मुताबिक इसे बैंक में खोला जा सकता है। इस योजना में माता-पिता अपनी 2 बेटियों के नाम अलग-अलग खाता खोल सकते हैं। एक बेटी के नाम पर एक से ज्यादा खाता नहीं खोला जा सकता। जानें इस स्कीम के बारे में। (फाइल फोटो)

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पंजाब नेशनल बैंक में भी खोल सकते हैं यह अकाउंट, मेच्योरिटी पर मिलेगी 15 लाख से ज्यादा रकम

PNB ने किया ट्वीट
पंजाब नेशनल बैंक ने ट्वीट करके इस बात की जानकारी दी कि सुकन्या समृद्धि योजना का खाता बैंक में खोला जा सकता है। बैंक ने इस योजना के बारे में डिटेल्स भी साझा किया। बैंक का कहना है कि इस योजना में निवेश कर बेटियों को भविष्य को सुरक्षित किया जा सकता है। 
(फाइल फोटो)
 

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कितना करना होता है जमा
सुकन्या समृद्धि योजना (SSY) में हर साल कम से कम 250 रुपए जमा करना होता है। इसमें सालाना 1.5 लाख रुपए तक जमा किए जा सकते हैं। इससे ज्यादा राशि एक अकाउंट में जमा नहीं की जा सकती।
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क्या है ब्याज दर
सुकन्या समृद्धि योजना में 7.6 फीसदी की दर से ब्याज मिल रहा है। इस तरह से यह काफी फायदे वाली योजना है। बेहतर रिटर्न के सथ इसमें जमा राशि पर इनकम टैक्स में छूट भी मिलती है। टैक्स में बचत के लिहाज से भी इसमें निवेश करना बेहतर ऑप्शन है।
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मेच्योरिटी पर मिलने वाली रकम
सुकन्या समृद्धि योजना की मेच्योरिटी 21 साल में पूरी होती है, लेकिन बेटी की उम्र 18 साल होने पर इस अकाउंट से आंशिक निकासी की जा सकती है। इस योजना में अगर हर महीने 3000 रुपए का निवेश किया जाता है, तो मेच्योरिटी पर करीब 15,22, 221 रुपए मिलेंगे। इस योजना में कम्पाउंडिंग के हिसाब से ब्याज दिया जाता है।
(फाइल फोटो)
 

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अकाउंट खोलने के लिए जरूरी दस्तावेज
सुकन्या समृद्धि योजना के तहत अकाउंट खोलने के लिए बेटी का बर्थ सर्टिफिकेट जमा करवाना जरूरी होता है। इसके अलावा माता-पिता का पैन कार्ड, राशन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, बिजली बिल, टेलिफोन बिल वगैरह पहचान प्रमाण पत्र और निवास प्रमाण पत्र के तौर पर दिया जा सकता है।
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बंद होने पर रिवाइव हो सकता है अकाउंट
अगर इस स्कीम में हर साल न्यूनतम 250 रुपए जमा नहीं किए गए तो अकाउंट बंद हो जाता है। इसे उस वर्ष की राशि और 50 रुपए पेनल्टी चार्ज जमा करने पर रिवाइव किया जा सकता है। बंद अकाउंट रिएक्टिवेशन 15 साल के बाद भी हो सकता है, लेकिन उस समय तक के लिए जरूरी राशि जमा करनी होगी। 
(फाइल फोटो)

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