जवाब. अगर सुप्रीम कोर्ट का भी फ़ैसला अभियुक्त के ख़िलाफ हो तो राज्यपाल या राष्ट्रपति से मृत्युदंड माफ़ करने की अर्जी दी जा सकती है, और जब तक इस अर्जी पर फ़ैसला न आ जाए दोषी को मौत की सज़ा नहीं दी जा सकती। राष्ट्रपति मृत्युदंड की सज़ा माफ़ कर सकते हैं। साथ ही जिस राज्य की अदालत ने मौत की सज़ा दी है वहां के राज्यपाल के पास भी माफ़ी देने का क़ानूनी अधिकार है। ऐसे में फांसी की सजा रोकी जा सकती है।