IPS इंटरव्यू सवाल- हत्‍यारा खुद पुलिस को सरेंडर कर दे तो क्या सजा मिलेगी? जवाब देख समझ जाएंगे कानून

करियर डेस्क. UPSC Interview Questions: दोस्तों,  किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में सफल होना कोई आसान काम नहीं है। कई बार प्रतियोगी परीक्षा लिखित के साथ इंटरव्यू फेज तक जाती हैं। ऐसे ही UPSC, स्टेट PCS और RBI आदि में इंटरव्यू राउंड भी क्लियर करना होता है। इंटरव्यू की तैयारी के लिए भी अभ्यर्थियों को दिन-रात एक करना पड़ता है। आईएएस (IAS), पीसीएस (PCS) या सिविल जज (Civil Judge) की नियुक्ति के लिए लिए जाने वाले इंटरव्यू में अक्सर ऐसे मुश्किल सवाल पूछे जाते हैं जिसे सुनकर अच्छे-अच्छे लोगों के होश उड़ जाते हैं। कई बार कानून से जुड़े सवाल होते हैं तो कभी मामूली दिमागी पहेली। कोई अधिकारी ये भी पूछ लेता है कि आप आखिर ये अधिकारी बनने ही क्यों आए हैं? यहां हम आपको UPSC इंटरव्यू के कुछ खतरनाक सवाल बता रहे हैं इनके जवाब आपको होश उड़ा देंगे। कैंडिडेट्स इन सवालों को बेहद चतुराई और कॉमन सेंस से सामना करते हैं।  

Asianet News Hindi | Published : Feb 9, 2021 12:54 PM IST

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IPS इंटरव्यू सवाल- हत्‍यारा खुद पुलिस को सरेंडर कर दे तो क्या सजा मिलेगी? जवाब देख समझ जाएंगे कानून

सवाल. कोर्ट में गीता पर हाथ रखवाकर कसम क्यों खिलवाई जाती है?

 

जवाब: हिंदू धर्म में गीता को सर्वश्रेष्ठ और पवित्र ग्रंथ माना जाता है। हालांकि ये ये सिर्फ फिल्मों में दिखाया जाता है ऐसा रियल में किसी अदालत में नहीं होता।

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सवाल- हत्‍या करने वाला खुद पुलिस स्‍टेशन आकर हथियार के साथ सरेंडर कर दे तो उसे क्या सजा मिलेनी चाहिए?
 

जवाब- ऐसे केस में संरेडर करने वाले शख्‍स को सजा देने से पहले गहन जांच की जरूरत होगी, क्‍योंकि ये संभव है कि किसी भी वजह से उस व्‍यक्‍ति ने किसी लालच में या दबाव में आकर झूठी गवाही दे रहा हो। इसलिए इस केस में पुलिस पहले छानबीन करेगी। अगर उस पर मुकदमा सिद्ध हो जाता है कि मर्डर उसी ने किया है तो फिर उस पर हत्‍या का चार्ज लगेगा। वहीं अगर ये प्रूफ होता है कि उसने हत्‍या नहीं की है ऐसी स्‍थिति में उस पर पुलिस को गुमराह करने का  मुकदमा चलेगा।

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जवाब- यूपी लोक सेवा आयोग की तरफ से आयोजित PCS (J) 2016 में 176वीं  रैंक हासिल करने वाली दीक्षा यादव ने इस सवाल का सामना किया और अपने जवाब पर अड़ गईं। उन्होंने कहा,  जी नहीं, मर्डर केस नहीं होगा और न ही क्ल्पेबल होमिसाइड होगा जवाब सुनते ही एक पैनल मेंबर बोल पड़ा- आप कैसी बात कर रही हैं। किसी के गर्भ में पल रहा बच्चा मर जाएगा और वो मर्डर केस नहीं होगा? आप कैसे कह सकती हैं कि यह मर्डर केस नहीं होगा?" 

 

दीक्षा ने रिप्लाई दिया कि सर यह मर्डर केस नहीं होगा। यह 'मिसकैरिज ' का मामला है। उसकी धाराओं के आधार पर ही केस दर्ज होगा, मर्डर के नहीं। इस जवाब से वे संतुष्ट नजर आए। वे कैंडिडेट का कॉन्फिडेंस टेस्ट कर रहे थे, जिसमें वो पास हुई।

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IAS इंटरव्यू सवाल. लड़का रोज लड़की का पीछा करता है लेकिन कमेंट, छेड़खानी नहीं करता, ये कौन-सा अपराध  है?

 

जवाब: यह स्टॉकिंग ऑफेंस (पीछा करना, निगरानी रखना, फॉलो करना) में आएगा। इसी के तहत केस भी दर्ज होगा। सोशल मीडिया पर और रियल लाइफ में स्टॉकिंग केस हैरेसमेंट से ही जुड़े हैं। 

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IAS इंटरव्यू सवाल: इन्क्वायरी क्या होती है?
 

जवाब: पुलिस कस्टडी में किसी का रेप हो जाता है या डेथ हो जाती है तो इन्क्वायरी होती है। ज्युडिशियल मजिस्ट्रेट ही ये कर सकता है।

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जवाब. सरकार इंटरनेट सर्विस प्रोपाइडर्स (ISP) को निर्देश देती है कि वो इंटरनेट सप्लाई बंद कर दे। और अगर सरकारी टेलिकॉम कंपनी है तो कंट्रोल सरकार के अपने हाथ में होता है। प्राइवेट कंपनियों की भी लाइसेंसिग सरकार से ही होती है।

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जवाब: कैंडिडेट ने कहा, सबसे पहले मैं पता करूंगा कि उसने ऐसा क्यों किया क्या उसकी कोई रंजिश थी मुझसे या वो कोई अपराधी है जो हमला करने आया था या फरियादी जिसको मदद की जरूरत है सिस्टम का गुस्सा मुझपर निकाल रहा है। इसके बाद ही एक्शन लूंगा।

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सवाल. एक दिन में कितनी बार चाय पीनी चाहिए?

 

जवाब. दूध और चीनी डालकर बनाई गई चाय तीन कप से ज्यादा नहीं पीनी चाहिए। चाय को कप में डालने के दो तीन मिनट बाद पीना ही ठीक रहता है। आधिक चाय का सेवन आपको अनिद्रा (नींद न आना) खराब पाचन और वजन बढ़ने तक जैसा भारी नुकसान पहुंचा सकता है। ज्यादा चाय पीना शरीर के बाकी अंगों के साथ आंखों और ब्रेन पर अधिक बुरा असर डालता है। 

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सवाल. पुलिस को हिंदी में क्या कहते हैं?

 

जवाब : अपराधियों को पकड़ने हेतु राजकीय विभाग के लोगों का दल या जनरक्षक |

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सवाल. आपकी पत्नी का दूसरे शख्स के साथ अफेयर पता चले तो क्या करोगे? 

 

जवाब: सर, मैं एडल्टरी के लिए धारा-497 में प्रावधान के तहत गैर पुरुष के ऊपर पत्नी के साथ संबंध बनाने के आरोप लगाकर केस करूंगा। इस धारा से उसके खिलाफ केस किया जा सकता है। साथ ही, पत्नी को समझाने की कोशिश भी करूंगा, ताकि हमारा रिश्ता फिर से संभल जाए। आपको बता दें कि एडल्टरी के कानून को खत्म कर दिया गया है, अब एक्सट्रा मैरिटल अफेयर में आप पार्टनर के खिलाफ केस दर्ज नहीं करवा सकते हैं। 

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