1 हजार जुर्माना देना होगा
अपनी पड़ताल को आगे बढ़ाते हुए हमने अब यह पता लगाने की कोशिश की कि पैन को आधार से लिंक न कर पाने की स्थिति में कितना जुर्माना देना होगा। वायरल पोस्ट में दावा किया गया है कि 10, 000 रुपए जुर्माना चुकाना होगा, जबकि यह सही नहीं है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, 23 मार्च को ही लोकसभा में वित्तीय बिल 2021 पास किया गया है, जिसके तहत इनकम टैक्स एक्ट 1961 में सेक्शन 234H जोड़ा गया है। इसके अनुसार, अगर कोई व्यक्ति निर्धारित समय सीमा के बीच पैन को आधार से लिंक नहीं करता है तो उससे अधिकतम 1, 000 रुपए जुर्माना वसूला जा सकता है। पहले यह नया कानून 1 अप्रैल से लागू होना था, लेकिन डेडलाइन बढ़ने के बाद फिलहाल यह लागू नहीं होगा। आपको बता दें कि अगर पैन आधार से लिंक नहीं होगा तो न तो आप बैंक में खाता खुलवा सकेंगे और न ही 50000 रुपए से ज्यादा की बैंक ट्रांजेक्शन कर सकेंगें। इन दोनों ही कामों के लिए पैन जरूरी है।
(फाइल फोटो)