प्रेमिका सोती रही और प्रेमी उसकी फूल-सी बच्ची को उठाकर ले गया, फिर मिली थी सिर कटी लाश

जमशेदपुर, झारखंड. तीन साल की मासूम का अपहरण करके उसके साथ गैंग रेप करने वाले तीन आरोपियों को कोर्ट ने सोमवार को सजा सुनाई। आरोपियों ने गैंग रेप के बाद मासूम की बेरहमी से हत्या कर दी थी। उसकी सिर कटी लाश मिली थी। इसमें मुख्य आरोपी रिंकू साव को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई और 90 हजार रुपए का जुर्माना किया गया है। वहीं, दूसरे आरोपी मोनू मंडल को 10 साल की सजा और 20 हजार रुपए का जुर्माना, जबकि तीसरी आरोपी को कैलाश कुमार को 7 साल की सजा दी गई और 10 हजार रुपए का जुर्माना किया गया। मामला 25 जुलाई, 2019 का है। आरोपी मासूम बच्ची को टाटानगर रेलवे स्टेशन से उठा ले गए थे। आरोपियों को कोर्ट ने 11 जून 2020 को दोषी माना था। आरोपियों ने बच्ची की हत्या करके सिर और धड़ अलग-अलग फेंक दिए थे। मोनू बच्ची की मां का प्रेमी है।
 

Asianet News Hindi | Published : Jun 15, 2020 8:08 AM IST

17
प्रेमिका सोती रही और प्रेमी उसकी फूल-सी बच्ची को उठाकर ले गया, फिर मिली थी सिर कटी लाश

टाटानगर रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म नंबर-4 से आरोपी बच्ची को उठाकर ले गया था। उसकी सिर कटी लाश 9 अगस्त को रामाधीन बागान स्थित फिल्टर प्लांट के पास से मिली थी।

27

सबसे हैरानी की बात यह है कि पुलिस जब घटनास्थल पर पहुंची, तब आरोपी से भी पूछताछ की थी।

37

आरोपी बच्ची को ले जाते सीसीटीवी कैमरे में कैप्चर हुआ था। मुख्य आरोपी रिंकू साव  29 जुलाई को ही गिरफ्तार हो गया था। लेकिन वो पुलिस को गुमराह करता रहा। करीब 100 जवानों की सर्चिंग के बाद 9 अगस्त को बच्ची की लाश मिल सकी थी।

47

आरोपी ने पुलिस पूछताछ में बताया था कि वो बच्ची को टेल्को रामाधीन बागान के कमरे में ले गया था। वहां तीनों ने उसके साथ दुष्कर्म किया। इसके बाद सिर काटकर फेंक दिया। (इसी जगह से बच्ची का किडनैप हुआ था)
 

57

बच्ची की मां और आरोपी मोनू पश्चिम बंगाल के झालदा से चलकर ओडिशा जा रहे थे। ट्रेन के इंतजार में वे स्टेशन पर रुके थे। आरोपियों में बच्ची की मां का प्रेमी मोनू भी शामिल था। (मुख्य आरोपी रिंकू साव)

67

जांच में सामन आया था कि रिंकू साव पहले भी इसी तरह के मामले में जेल जा चुका था। उसके खिलाफ साल 2008 और 2015 में बच्चे के अपहरण और यौन अपराध के दो अलग-अलग मामले दर्ज थे। सभी आरोपी हाल में जेल से जमानत पर छूटे थे।

77

मुख्य आरोपी रिंकू की मां झारखंड पुलिस में कांस्टेबल है। वहीं, दूसरे आरोपी कैलाश के पिता सीआरपीएफ में। रिंकू ने बताया कि वे बच्चा उठाने के बाद कैलाश को दे देते थे।

Share this Photo Gallery
click me!
Recommended Photos