जमशेदपुर, झारखंड. तीन साल की मासूम का अपहरण करके उसके साथ गैंग रेप करने वाले तीन आरोपियों को कोर्ट ने सोमवार को सजा सुनाई। आरोपियों ने गैंग रेप के बाद मासूम की बेरहमी से हत्या कर दी थी। उसकी सिर कटी लाश मिली थी। इसमें मुख्य आरोपी रिंकू साव को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई और 90 हजार रुपए का जुर्माना किया गया है। वहीं, दूसरे आरोपी मोनू मंडल को 10 साल की सजा और 20 हजार रुपए का जुर्माना, जबकि तीसरी आरोपी को कैलाश कुमार को 7 साल की सजा दी गई और 10 हजार रुपए का जुर्माना किया गया। मामला 25 जुलाई, 2019 का है। आरोपी मासूम बच्ची को टाटानगर रेलवे स्टेशन से उठा ले गए थे। आरोपियों को कोर्ट ने 11 जून 2020 को दोषी माना था। आरोपियों ने बच्ची की हत्या करके सिर और धड़ अलग-अलग फेंक दिए थे। मोनू बच्ची की मां का प्रेमी है।