Published : Feb 20, 2020, 02:27 PM ISTUpdated : Mar 02, 2020, 02:00 PM IST
नई दिल्ली. निर्भया के चारों दोषियों को 3 मार्च को ही फांसी होनी है। दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने दोषियों की फांसी पर रोक लगाने की याचिका को खारिज कर दिया है। ऐसे में उम्मीद है कि अब दोषियों को 3 मार्च को फांसी होगी। हालांकि एक पेंच है कि एक दोषी पवन की दया याचिका पेंडिंग है। ऐसे में फांसी पर सस्पेंस बना है। निर्भया केस में दोषियों की जिंदगी और मौत के बीच वकील एपी सिंह दीवार बनकर खड़े हैं। उनका कहना है कि आतंकवादियों को जेल में बिरयानी खिलाई जाती है तो फिर इन्हें मौत देने की इतनी जल्दी क्यों है। उन्होंने सवाल उठाया, क्या एक मां के दर्द का उपचार पांच मां को घाव देकर करना सही है क्या? एपी सिंह ने साफ-साफ कहा कि 3 मार्च को दोषियों को फांसी नहीं होगा। कई कानूनी विकल्प बचे हैं। Asianet News से बातचीत में एपी सिंह ने बताया कि सात साल पहले दोषियों का परिवार उनके घर तक कैसे पहुंचा था। एपी सिंह ने कहा कि दोषियों का परिवार बर्बाद हो चुका है। उन्हें क्या मिला। निर्भया का भाई तो पायलट बन गया। परिवार सेटल हो गया।
निर्भया के दोषियों के लिए तीसरी बार डेथ वॉरंट जारी हुआ है। इससे पहले 22 जनवरी और 1 फरवरी के लिए डेथ वॉरंट जारी हुआ था।
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सवाल किया गया कि आपने निर्भया की मां को कभी चुनौती दी, कि दोषियों को कभी भी फांसी नहीं होने देंगे?
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जब सवाल किया गया कि कोर्ट के बाहर आपकी कभी निर्भया की मां से मुलाकात हुई है?
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"भले ही दोषियों को फांसी हो जाए, लेकिन एक दिन सब लोग इस केस की सच्चाई के बारे में बात करेंगे।"
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"मेरे पास वकीलों की टीम रहती है। अब तक मैंने सवा दो सौ वकील तैयार किए हैं। इंटर्न से लेकर वकील तक सबको तैयार किया। उनमें से 15-16 जज बन गए हैं।"
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"हमने याचिका लगाई कि फांसी की सजा को अनिश्चितकालीन के लिए रोक दें। उसी ऑर्डर के खिलाफ वे हाईकोर्ट चली गईं। शनिवार को हाईकोर्ट खुलवा दिया गया। उसी याचिका को पटियाला कोर्ट ने हमारे हक में कर दिया।"
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" छुपे रूप में अब भी बोल रहे हैं। जैसे-जैसे सब रिटायर होते चले जाएंगे। इस केस की सच्चाई सबके सामने आती चली जाएगी। लेकिन ये लटक चुके होंगे। लोग अपना सिर पटक रहे होंगे।"
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"राष्ट्रपति से लेकर इस केस की सुनवाई के लिए आवाज लगाने वाला चपरासी तक। यह सब बाद में बोलेंगे। इस केस की सच्चाई के बारे में बोलेंगे।"
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"एक अपने क्लाइंट को बचाने के के लिए भारतीय संविधान, जेल मैन्यूअल, जजमेंट पूरी दुनिया के सामने जग जाहिर कर देते हैं। जो गलतियां हो रही हैं सरकारों से। जो गलतियां हो रही हैं देश के महामहिम राष्ट्रपति से। ये सब इतिहास में याद रखा जाएगा।"
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"मैं इतिहास में अपना नाम रखना चाहता हूं कि लोग पढ़े। जीवन में दो काम करना चाहिए। या तो ऐसा काम कर जाओ कि आप के बारे में लोग लिखते रहे, या तो ऐसा कुछ लिख जाओ कि लोग आपको पढ़ते रहे।"
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"फीस लेने की बात बताने वाली नहीं होती है। मेरे पास निर्भया फंड तो नहीं आ रहा है।"
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"यह मेरा दावा है। क्या हैदराबाद की घटना सही थी? क्या हैदराबाद की घटना के बाद कोई घटना नहीं होगी? अगर हां तो बंद कर दीजिए संविधान को, कचहरी को।"
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"अब हो गई। साढ़े सात साल से जेल में हैं। अगर मान लो फांसी लग भी गई। अगर मीडिया की जीत हो भी गई।"
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एपी सिंह ने बताया, उनका (निर्भया की मां) बेटा तो पायलट बन गया। सेटल हो गए हैं। हां मैं मानता हूं कि घाव होता है। दर्द होता है। मौत, मौत है। मौत किसी व्यक्ति को तो क्या, हमलोग किसी कीड़े मकौड़े को भी नहीं मरने देते हैं।
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"मैंने अपने बच्चों को जॉनी-जॉनी यस पापा, ट्विकल ट्विकल लिटिल स्टार नहीं पढ़ाया है। हमने सीता, सावित्रि, गार्गी, अनुसूईया और रजिया सुल्ताना का कहानियां सुनाकर बड़ा किया है।"
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"लोग कहते हैं कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। इस केस में तो अब एकेडमिक रिसर्च हो गई। रिसर्च हो गई कि कैसे-कैसे क्या-क्या दवाब बनते हैं। दबाव को कैसे झेला जाता है। कैसे सहा जाता है। कैसे पिक एंड चूज फॉर्मूला अपनाया जाता है। कैसे स्क्रीन शॉट के सिग्नेचर मर्सी पिटीशन में लगा दिए जाते हैं।"
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"मैं 23 साल से सुप्रीम कोर्ट का मेंबर हूं। जेल में नाम किसका चलता है? जेल में कैदी नाम लेते हैं किसी का? तो इसका मतलब है कि कैदी भी आधे से ज्यादा वकील हो चुके होते हैं। उन्हें पता होता है कि कौन केस लड़ सकता है।"
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एपी सिंह ने कहा, इस देश में आतंकवादियों को बिरयानी दे रहे हैं और हमें फांसी दे रहे हैं। पिक एंड चूज का फॉर्मूला राष्ट्रपति जी अपना रहे हैं। मां मेरी देखती हैं अभी।
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एपी सिंह ने बताया, पवन के पिता ने नाबालिग होने के कागज लाकर दिए। कोर्ट में दिखाया कि देखो मेरा बेटा नाबालिग है, लेकिन कोर्ट मानने के लिए तैयार ही नहीं हुआ। स्कूल सर्टिफिकेट हैं। स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट है।
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एपी सिंह ने कहा, मेरे पास अगर वो (निर्भया की मां) आती। निर्भया की मां मेरी मां के पास आतीं, तो निश्चित तौर पर मैं उनका केस लड़ता।
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वकील ने कहा, मैं मां से कहा, मां यह तो बहुत बवाल केस है। इस पर तो धरना प्रदर्शन, मीडिया ट्रायल सब होंगे।
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उन्होंने बताया, दोषी की पत्नी की गोद में 4 महीने का बच्चा था। सर्दी का समय था। परेशान थी। उसने मेरी मां से बात की। बहुत रो रही थी।
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एपी सिंह ने कहा, दोषी अक्षय की पत्नी अपने पति से जेल में जाकर मिली थी। वहीं जेल में ही किसी कैदी या किसी दूसरे ने उन्हें मेरे बारे में बताया और मेरा नंबर दिया होगा। वह (दोषी की पत्नी) मेरे घर पहुंच गई। मेरी मां से मिली।
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एपी सिंह ने कहा, मैं संविधान को मानने वाला हूं। संविधान पर चलता हूं। अदालत के आदेश को मानता हूं। अभी दोषियों के पास फांसी के बचने के लिए कई विकल्प बचे हैं। फांसी नहीं होगी।
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एपी सिंह ने कहा, मेरा मानना है क्या 1 मां के घाव के दर्द का उपचार, 5 मां को घाव देकर करना सही है ? क्या फांसी गरीबों की सरकारी हत्या नहीं है?
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