ये हैं अयोध्या में राम के होने के 10 सबसे बड़े सबूत, इन्हें मानकर सुप्रीम कोर्ट ने रामलला को सौंपी जमीन

अयोध्या. अयोध्या में 5 अगस्त को राम मंदिर का भूमि पूजन होना है। इसी के साथ राम मंदिर का निर्माण शुरू हो जाएगा। देश के सबसे पुराने विवाद का हल सुप्रीम कोर्ट ने 9 नवंबर 2019 को अपने फैसले के साथ किया था। 5 जजों की बेंच ने अपने आदेश में विवादित जमीन का मालिकाना हक रामलला को दिया था। इस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने मुख्य रूप से ASI की रिपोर्ट को सबूत के तौर पर माना। तत्कालीन चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पांच जजों की बेंच ने एकमत से फैसला सुनाया। आईए जानते हैं कि वे कौन से 10 ऐसे सबूत थे, जिनके आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने रामलला को विवादित जमीन सौंपी। 

Asianet News Hindi | Published : Jul 29, 2020 4:14 AM IST / Updated: Jul 29 2020, 09:54 AM IST
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ये हैं अयोध्या में राम के होने के 10 सबसे बड़े सबूत, इन्हें मानकर सुप्रीम कोर्ट ने रामलला को सौंपी जमीन

सुप्रीम कोर्ट ने 9 नवंबर 2019 को अपने फैसले में कहा था, 1934 के दंगों के बाद मुसलमानों का वहां कब्जा नहीं रहा। वह जगह पर Exclusive Possession साबित नहीं कर पाए हैं, जबकि यात्रियों के वृतांत और पुरातात्विक सबूत हिंदुओं के हक में हैं।
 

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कोर्ट ने कहा था, 1856 से पहले हिंदू भी अंदरूनी हिस्से में पूजा करते थे। रोकने पर बाहर चबूतरे की पूजा करने लगे। फिर भी मुख्य गुंबद के नीचे गर्भगृह मानते थे इसलिए रेलिंग के पास आकर पूजा करते थे।

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5 जजों की बेंच ने कहा था, मुसलमान दावा करते हैं कि मस्ज़िद बनने से 1949 तक लगातार नमाज पढ़ते थे लेकिन 1856-57 तक ऐसा होने का कोई सबूत नहीं है।

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सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि हिंदू वहां परिक्रमा किया करते थे। लेकिन टाइटल सिर्फ आस्था से साबित नहीं होता।

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कोर्ट ने कहा था, गवाहों के क्रॉस एग्जामिनेशन से हिन्दू दावा झूठा साबित नहीं हुआ। ऐतिहासिक ग्रंथों, यात्रियों के विवरण, गजेटियर के आधार पर दलीलें रखीं।

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सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि चबूतरा, भंडार, सीता रसोई से भी दावे की पुष्टि होती है, लेकिन टाइटल सिर्फ आस्था से साबित नहीं होता।

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सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, हिन्दू अयोध्या को राम भगवान का जन्मस्थान मानते हैं। मुख्य गुंबद को ही जन्म की सही जगह मानते हैं। अयोध्या में राम का जन्म होने के दावे का किसी ने विरोध नहीं किया।

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सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि बाबरी मस्जिद खाली जमीन पर नहीं बनी थी। नीचे विशाल रचना थी, वह रचना इस्लामिक नहीं थी। वहां मिली कलाकृतियां भी इस्लामिक नहीं थीं।

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कोर्ट ने ASI के उत्खनन को सबूत माना। कहा था कि उसे अनदेखा नहीं कर सकते हैं।

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कोर्ट ने कहा था, विवादित ढांचे में पुरानी संरचना की चीजें इस्तेमाल हुईं। कसौटी का पत्थर, खंभा आदि देखा गया। ASI यह नहीं बता पाया कि मंदिर तोड़कर विवादित ढांचा बना था या नहीं। 12वीं सदी से 16वीं सदी पर वहां क्या हो रहा था, ये साबित नहीं।

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