पाकिस्तान में रेप के आरोपियों को दी जाती है ऐसी सजा, जानें किस देश में है कौन सी सजा का प्रावधान

Published : Sep 30, 2020, 02:22 PM IST

नई दिल्ली. देशभर में हर दिन कोई ना कोई रेप केस मीडिया में सुनने के लिए मिलते हैं। हर दिन किसी ना किसी निर्भया के साथ दरिंदगी की जाती है। अभी निर्भया मामले के आरोपियों की फांस को एक साल भी पूरा नहीं हुआ है कि उधर उत्तर प्रदेश के हाथरस में 10 साल की लड़की के साथ गैंगरेप की घटना सामने आई है। रेप के बाद उसकी जीभ तक काट दी गई थी। ऐसे में मंगलवार को उसकी मौत के बाद लोग दोषियों के लिए फांसी की सजा की मांग कर रहे हैं। ऐसे में आपको बता रहे हैं उन देशों के बारे में जहां रेप के आरोपियों को अलग-अलग सजा का प्रावधान है।   

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पाकिस्तान में रेप के आरोपियों को दी जाती है ऐसी सजा, जानें किस देश में है कौन सी सजा का प्रावधान

भारत में रेप के रेयर ऑफ रेयरेस्ट केस में फांसी की सजा का प्रावधान है, लेकिन दुनिया के अन्य तमाम देशों में भी रेप को लेकर जीरो टॉलरेंस है। मसलन इस्लामिक देशों में रेप को लेकर कड़ी सजा का प्रावधान है। जैसे इराक में भी रेपिस्ट को सजा-ए-मौत दी जाती है। वो भी बेहद कठोर तरीके से उसे पत्थर मारकर मौत की सजा दी जाती है। अपराधी को मिली सजा को देखकर लोगों में इस कदर दहशत होती है कि वो कभी ऐसा जुर्म करने से भी डरते हैं।

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अमेरिका का फेडरल लॉ 'बलात्कार' या रेप शब्द का इस्तेमाल नहीं करता है। इसे वहां का कानून बिना सहमति अपराध मानता है। ये वहां के कानून अमेरिका कोड (18 यू.एस.सी.। 2241-224) के चेप्टर 109 ए के तहत समूहीकृत किया गया है। फेडरल लॉ में इस जुर्म की सजा जुर्माना से लेकर आजीवन कारावास तक हो सकती है।

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क्रमिनल कोड ऑफ रूस के अनुच्छेद 131 के अनुसार, बलात्कार को हिंसा या हिंसा की धमकी का उपयोग करके विषमलैंगिक संभोग (heterosexual vaginal intercourse) के रूप में परिभाषित किया गया है। यहां रेप जैसे अपराध के लिए अध‍िकतम सजा 30 साल तक की है। ये अपराध की संगीनता पर निर्भर करता है।

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पाकिस्तान में रेप को एक जघन्यतम अपराध के तौर पर देखा जाता है। यहां बलात्कारी को सजा-ए-मौत से लेकर कड़ी कार्रवाई के आदेश हैं। पाकिस्तान में हुदूद अध्यादेश में जिन्ना अल-जब्र (बलात्कार) कानून के अनुसार गैंग रेप को विशेष रूप से मौत की सजा दी जाती है। इसके अलावा शारीरिक दंड के साथ बलात्कारियों को कारावास की सजा का भी एक विकल्प है।

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उत्तर कोरिया एक ऐसा देश है जहां रेप के दोषी को कड़ी से कड़ी सजा देने का प्रावधान है। यहां रेपिस्ट को सरेआम सिर में कई गोलियां मारी जाती है। वहीं, संयुक्त अरब अमीरात में भी बलात्कारी को सीधे मौत की सजा सुनाई जाती है। यूएई के कानून के अनुसार बलात्कारी को एक हफ्ते के भीतर ही फांसी दे दी जाती है।

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देश में अक्सर रेप मामलों में सजा की लंबी प्रक्र‍िया को लेकर अक्सर सवाल उठते रहे हैं। भले ही रेप के दोष‍ियों को फांसी तक की सजा का प्रावधान है, लेकिन फिर भी भारत में महिला हिंसा और अपराध के मामले में कम नहीं हो रहे हैं। हाथरस की घटना ने एक बार फिर से देश की जनता को आक्रोश‍ित कर दिया है, सभी जल्द से जल्द अपराध‍ियों को मौत की सजा की मांग कर रहे हैं और लोग सड़कों पर उतर आए हैं। बता दें कि उत्तर प्रदेश के हाथरस में गैंगरेप का शिकार हुई युवती ने मंगलवार को दम तोड़ दिया।

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