केंद्र ने बताया जीरो टॉलरेंस के लिए दिया आदेश
केंद्र सरकार ने कहा है कि इस कदम का मकसद आतंकवाद और सीमा पार अपराधों के खिलाफ 'जीरो टॉलरेंस' बनाए रखना है।
क्यों है राज्यों और केंद्र के बीच टकराहट
दरअसल, केंद्रीय गृह मंत्रालय (Ministry of Home) ने बीएसएफ का अधिकार क्षेत्र बढ़ाते हुए अब अधिकारियों को गिरफ्तारी, तलाशी और जब्ती का अधिकार दे दिया है। बीएसएफ अपने इस अधिकार का प्रयोग भारत-पाकिस्तान (India-Pakistan) और भारत-बांग्लादेश (India-Bangladesh) के बीच इंटरनेशनल बार्डर्स (International Borders) के 50 किलोमीटर के दायरे में कर सकेगा। मजिस्ट्रेट के आदेश और वॉरंट के बिना भी बीएसएफ इस अधिकार क्षेत्र के अंदर गिरफ्तारी और तलाशी कर सकती है।