नई दिल्ली. सुप्रीम कोर्ट में बुधवार को देश के नाम को लेकर दायर एक दिलचस्प याचिका पर सुनवाई होगी। पहले इस मामले में मंगलवार को सुनवाई होनी थी लेकिन सीजेआई वाली बेंच ना बैठने के चलते सुनवाई चल गई। याचिका में भारत के दूसरे नाम इंडिया पर आपत्ति जताई गई है। याचिकाकर्ता का दावा है कि संविधान के पहले अनुच्छेद में लिखा है कि इंडिया यानी भारत। जबकि अमेरिका, जापान, पाकिस्तान समेत तमाम देशों के सभी भाषा में एक ही नाम हैं। इतना ही नहीं याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई है कि इंडिया शब्द गुलामी की निशानी है और इसीलिए उसकी जगह भारत या हिंदुस्तान का इस्तेमाल होना चाहिए। आईए इस मौके पर जानते हैं कि देश के तीन नाम यानी भारत, इंडिया और हिंदुस्तान कैसे पड़े।