नई दिल्ली. अयोध्या में राम मंदिर-बाबरी मस्जिद जमीन विवाद पर सुप्रीम कोर्ट ने शनिवार को रामलला के पक्ष में फैसला सुनाया। चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पांच जजों की बेंच ने एकमत से विवादित जमीन पर रामलला का मालिकाना हक बताया। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को अयोध्या में मंदिर बनाने का अधिकार दिया है। कोर्ट ने 5 एकड़ वैकल्पिक जमीन मुस्लिम पक्ष को देने के लिए भी कहा। इस फैसले में एएसआई द्वारा जमा किये गए सबूतों ने अहम रोल निभाया। आज हम आपको तस्वीरों में दिखाने जा रहे हैं कि कैसे सबूतों और गवाहों के आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने राम लला के पक्ष में फैसला सुनाया। बेंच ने कहा कि एएसआई ने जो खुदाई की थी, उसे नकारा नहीं जा सकता। कोर्ट ने यह भी माना कि मस्जिद के ढांचे के नीचे विशाल संरचना मिली थी, जो गैर इस्लामिक थीं।