टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक, इस मामले में कोर्ट ने 40 साल के शख्स को 6 महीने की सजा सुनाई है। सोमवार को आदेश जारी कर ठाणे के प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट वी पी खांदरे ने आरोपी विजय चालके को दोषी ठहराया। इसके साथ ही शख्स को 6 महीने की कैद की सजा सुनाई है। (फोटो- प्रतीकात्मक)